राजनांदगांव
7 नवंबर शाम 5 बजे तक बंद रहेगी मदिरा दुकानें
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 05 नवंबर। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत मतदान तिथि 7 नवंबर 2023 के दृष्टिगत मतदान समाप्ति के 48 घंटे से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में 7 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर 5 नवम्बर शाम 5 बजे से 7 नवम्बर शाम 5 बजे तक जिले में स्थित सभी देशी, विदेशी व कम्पोजिट की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल क्लब, भांग व भांग घोटा दुकान तथा भंडारण-भांडागार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं। साथ ही जिले की सीमा से लगे राज्य एवं अंतर्राज्यीय जिले के कलेक्टर्स को राजनांदगांव जिले की सीमा से 5 किमी की परिधि में आने वाले सभी आबकारी लाईसेंस को मतदान दिवस के 48 घंटे पूर्व शुष्क अवधि घोषित करने पत्र प्रेषित किया गया है।
कलेक्टर सिंह ने विधानसभा निर्वाचन 2023 अंतर्गत राजनांदगांव जिले की सीमा से लगे जिला दुर्ग एवं बालोद में मतदान तिथि 17 नवम्बर के दृष्टिगत मतदान समाप्ति के 48 घंटे से लेकर मतदान समाप्ति तक शुष्क अवधि घोषित किया है। जारी आदेश अनुसार जिले में 17 नवंबर को होने वाले मतदान के अवसर पर 15 नवंबर शाम 5 बजे से 17 नवंबर शाम 5 बजे तक दुर्ग एवं बालोद जिले से 5 किमी की परिधि में आने वाले सभी देशी, विदेशी व कम्पोजिट की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल क्लब, भांग व भांग घोटा दुकान तथा भंडारण-भांडागार को बंद रखने के निर्देश दिए गए हैं।