रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 27 नवंबर। भारत निर्वाचन आयोग और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य संयुक्त पेंशनर फेडरेशन के प्रदेश संयोजक व भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ प्रदेश के प्रांताध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने एक्स के माध्यम से पोस्ट कर अवगत कराया है कि छत्तीसगढ़ राज्य में सेवारत अखिल भारतीय सेवा के अधिकारियों ने आचार संहिता का उलंघन कर राज्य के कर्मचारियों और पेंशनरों के लिए दी गई अनुमति को पलट कर अपने लिए आदेश जारी कर आचार संहिता का घोर उलंघन किया है। जबकि अनुमति प्राप्त कर्मचारियों/पेंशनरों हेतु डीए डीआर का आदेश आज तक नहीं हुआ है। इस अनैतिक कार्य के लिए जिम्मेदार लोगो पर भारत निर्वाचन आयोग से कठोर कार्यवाही करने की मांग की है।
जारी विज्ञप्ति में भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री पूर्व कर्मचारी नेता वीरेंद्र नामदेव ने आगे बताया है कि छत्तीसगढ़ में लगातार 5 वर्षों से डीए/डीआर के लिए संघर्ष करने वाले कर्मचारी/पेंशनर संगठनों को विधानसभा चुनाव के कारण भरोसा बनी थी कि इस बार पहली बार एरियर सहित मतदान के पहले डीए डीआर के भुगतान के आदेश जरूर होगें परन्तु निर्वाचन आयोग से अनुमति लेने में जानबूझकर लेटलतीफी करने के कारण यह संभव नहीं हो सका।