रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 10 मई। छत्तीसगढ़ के बीएड डिग्री धारी शिक्षकों के लिए बुरी खबर हैं। दरअसल प्राइमरी स्कूलों में नियुक्त बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षकों को लेकर हाईकोर्ट के फैसले के बाद अब लोक शिक्षण संचालनालय ने नौकरी से निकालने की प्रक्रिया शुरू कर दिया हैं।
छत्तीसगढ़ में 3000 से ज्यादा बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षकों को 6 सप्ताह के भीतर नौकरी से निकलने का आदेश बिलासपुर हाईकोर्ट ने 2 अप्रैल 2024 को दिया था। इन शिक्षकों का पोस्टिंग सितंबर अक्टूबर महीने में हुआ था।
वहीं, नौकरी से निकाले जाने की प्रक्रिया शुरू होने के बाद अब इन बीएड डिग्री धारी सहायक शिक्षकों का कहना हैं कि, अपनी योग्यता और मेहनत के बलबूते इस पद को प्राप्त किया हैं। निर्दोष होते हुए भी हमें नौकरी से निकाला जाना न्याय संगत नहीं हैं।
इसी मामले को लेकर सहायक शिक्षकों ने उच्च शिक्षा मंत्री बृजमोहन अग्रवाल से मुलाकात की। मुलाकात के बाद सहायक शिक्षकों ने बताया गया कि शिक्षा मंत्री ने छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा सुप्रीम कोर्ट में स्टे दायर करने की बात करते हुए विधिक सहायता का आश्वासन दिया हैं।
इतना ही नहीं, इससे पहले प्राइमरी स्कूलों में पदस्थ बीएड डिग्री धारी शिक्षकों को नौकरी से निकाले जाने के मामले में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने भी कहा था कि, अभी बीएड अभ्यर्थी सहायक शिक्षकों को नहीं निकाला जाएगा। सरकार उनके लिए कोई न कोई रास्ता जरूर निकालेगी। क्योंकि सभी को रोजगार देने का सवाल हैं।