दुर्ग
कार रोककर चाकू की नोक पर किया था अगवा
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 14 फरवरी। योजनाबद्ध तरीके से प्रार्थी को रोक कर उसके साथ मारपीट करने के बाद चाकू की नोक पर उसका अपहरण करने वाले आरोपियों को कोर्ट ने सजा दी है।
अपर सत्र न्यायाधीश शैलेश कुमार तिवारी की कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोष सिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास से दंडित किया है। अभियोजन पक्ष की ओर से अपर लोक अभियोजक मोहम्मद अरशद खान ने पैरवी की थी।
30 नवंबर 2022 को प्रार्थी शैलेंद्र कुमार वर्मा फरीदनगर मैदान सुपेला भिलाई के पास से अपनी कार पर सवार होकर जा रहा था। इसी दौरान दो मोटरसाइकिल पर सवार होकर आरोपी श्रवण मंडल उर्फ सरवन बंगाली, आकाश बंजारे, नरेश यादव, रतन गुप्ता, जे वेंकटेश उर्फ वेंकट उसका रास्ता रोक लिए। आरोपियों ने चाकू टिका कर हाथ मुक्के से मारपीट करने के बाद फिरौती की रकम की मांग की। इसके बाद आरोपियों ने चाकू से प्रार्थी पर वार किया।
प्रार्थी शैलेंद्र कुमार वर्मा द्वारा फोन करने पर प्रार्थी का जीजा रवि के साथ घनश्याम और हसरत आए तो उनसे 50,000 रुपए की फिरौती की मांग की गई थी। सुपेला पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ 120 बी, 294, 325 ,341,364, 506 बी, धारा 25(1) (1क), 27 के तहत अपराध पंजीबद्ध किया था।