दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 अप्रैल। उधारी में ली गई रकम वापस करने के लिए दिया गया चेक बैंक से अनादरित होने वाले मामले में अभियुक्ता को कोर्ट ने सजा दी है। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी दुर्ग कुमारी प्रतिभा मरकाम की कोर्ट ने अभियुक्ता लिली पुष्पलता बेक को 6 माह के साधारण कारावास एवं 4,50,000 रुपए प्रतिकर राशि अदा करने का फैसला सुनाया है।
ग्राम चिखली थाना पुलगांव निवासी परिवादी गुंजित सिंह ग्राम चिखली में खेती बाड़ी का काम करता है। वह 5 एकड़ का किसान है। अभियुक्ता लिली पुष्प लता बेक निवासी न्यू राजेंद्र नगर रायपुर से उसकी जान पहचान थी। निजी आवश्यकता बताते हुए 2 माह के लिए अभियुक्ता ने अगस्त 2014 में परिवादी से साढ़े चार लाख रुपये उधारी स्वरूप लिए थे। अभियुक्ता की आवश्यकता को देखते हुए परिवादी गुंजित सिंह ने उसे रकम दी थी। परिवादी के अधिवक्ता प्रशांत अग्रवाल ने बताया कि जब 2 माह बाद परिवादी ने अभियुक्ता से रकम वापस मांगी तो अभियुक्ता ने भारतीय स्टेट बैंक शाखा चौबे कॉलोनी रायपुर का मल्टी चेक प्रदान किया।
चेक को जब परिवादी ने आहरण के लिए बैंक ऑफ बड़ौदा की शाखा में जमा किया तो 26 नवंबर 2014 को बैंक द्वारा खाता में पर्याप्त निधि होने के कारण अनादरित कर दिया गया था।