दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 28 अप्रैल। कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतने पर एक पटवारी को निलंबित कर दिया गया है। बिना अनुमति के अवकाश पर रहने की वजह से उनके खिलाफ यह कार्रवाई की गई है।
निलंबित विगत एक माह से भी अधिक समय से कर्तव्य पर अनुपस्थित हैं। जानकारी के मुताबिक कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ऋचा प्रकाश चौधरी ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की वैधानिक प्रावधानों तथा छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम 1966 के तहत कदाचरण एवं पदीय कर्तव्यों के अनुपालन में घोर लापरवाही बरतने पर पटवारी ईश्वर सिंह सेवई पटवारी हल्का नंबर 26 ग्राम चंगोरी तहसील दुर्ग को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
कलेक्टर के आदेशानुसार निलंबन अवधि में पटवारी सेवई का मुख्यालय तहसील कार्यालय दुर्ग होगा। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता होगी।
ज्ञात हो कि जिले में लोकसभा निर्वाचन 2024 अंतर्गत आदर्श आचार संहिता प्रभावशील है। किसी भी अधिकारी-कर्मचारी को सक्षम अधिकारी की अनुमति के बिना अवकाश की पात्रता नहीं है। पटवारी ईश्वर सिंह सेवई सक्षम अधिकारी से अवकाश स्वीकृत कराए बिना 21 मार्च 2024 से अपने कर्तव्य पर अनुपस्थित है। इस संबंध में तहसीलदार दुर्ग द्वारा कारण बताओ नोटिस जारी करने के बावजूद भी पटवारी सेवई निरंतर अनुपस्थित हैं। उक्त पटवारी की अनुपस्थिति को गंभीरता से लेते हुए अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) दुर्ग द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई की अनुशंसा की गई है। पटवारी का निलंबन आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया है।