कोरिया

कैलाशपुर पंचायत में पक्की नाली के निर्माण में अनियमितता
01-Sep-2024 8:57 PM
कैलाशपुर पंचायत में पक्की नाली के निर्माण में अनियमितता

  एसडीओ की एक वेतन वृद्धि रोकने के आदेश, सरगुजा अटैच  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

बैकुण्ठपुर (कोरिया) 1 सितंबर। शासन की जनहितकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में गड़बड़ी करने वालों पर निरंतर कठोर कार्रवाई जारी है। जिला प्रशासन कोरिया की अनुशंसा पर सरगुजा सम्भाग आयुक्त जी आर चुरेंद्र ने निर्माण में अनियमितता मामले पर कठोर कार्रवाई करने के आदेश जारी कर दिए हैं।

उन्होंने सोनहत के कैलाशपुर ग्राम पंचायत मामले में अनुविभागीय अधिकारी ग्रामीण यांत्रिकी सेवा जगन्नाथ सिदार को सोनहत से हटाते हुए एक वेतनवृद्धि रोकने के आदेश जारी कर दिए हैं।

सरगुजा आयुक्त कार्यालय से हुई इस कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए जिला पंचायत कोरिया के मुख्य कार्यपालन अधिकारी ने बताया कि गत दिवस महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत सोनहत जनपद पंचायत के ग्राम कैलाशपुर में मनरेगा और पन्द्रहवें वित्त के अभिसरण से एक पक्की नाली बनाने का कार्य स्वीकृत किया गया था।

ग्राम पंचायत में बनने वाली पक्की नाली के निर्माण में भारी अनियमितता का मामला संज्ञान में आया था। इसके तुरंत बाद जांच टीम बनाकर कार्यों की भौतिक गुणवत्ता जांच कराई गई थी। नाली निर्माण कार्य को तोडऩे के साथ ही निर्माण कार्यों में अनियमितता करने वाले दोषियों के विरूद्ध कठोर कार्रवाई की गई।

पहले सचिव रामप्रकाश को निलंबित किया गया था, फिर सरपंच रूपवती चेरवा को पद से पृथक करने की कार्रवाई शुरू की गई।

कैलाशपुर में पक्की नाली निर्माण कार्य में सप्लाई करने वाली फर्म को काली सूची में दर्ज कर दिया गया है। तकनीकी रूप से जवाबदार तकनीकी सहायक  सुरेश कुर्रे को पद से ही पृथक कर दिया गया था और इसी मामले में एसडीओ आरइएस के निलंबन की अनुशंसा आयुक्त सरगुजा सम्भाग को प्रेषित की गई थी।

आयुक्त सरगुजा सम्भाग श्री चुरेंद्र ने मामले को गंभीरता से लेते हुए पहले संबंधित से जवाब मांगा, और जवाब से असंतुष्ट होकर एसडीओ आरईएस जनपद पंचायत सोनहत जगन्नाथ सिदार को सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 10(4) के तहत दोषी पाते हुए सोनहत एसडीओ के पद से हटाकर सरगुजा अटैच कर दिया है।

उक्त आदेश के तहत श्री सिदार को अधीक्षण अभियंता सरगुजा कार्यालय में सम्बद्ध किया है। साथ ही आगामी एक वेतनवृद्धि असंचयी प्रभाव से रोकने के आदेश दिए हैं।

अन्य पोस्ट

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news