रायगढ़
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायगढ़, 13 मार्च। कारखाना एक्ट की अवहेलना और सुरक्षा मानक की अनदेखी के कारण हुए दो अलग-अलग औद्योगिक हादसों के मामले में लेबर कोर्ट ने पूंजीपथरा स्थित जेएसपीएल प्री-फेब्रिकेशन यूनिट के अधिभोगी दिनेश कुमार सरावगी और निर्मलानंद स्टील लिमिटेड के कमल जिंदल को 60-60 हजार रूपए के अर्थदण्ड की सजा सुनाई है। दोनों हादसे वर्ष 2020 में हुए थे।
जिले में औद्योगिक हादसों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा की टीम लगातार कारखाना एक्ट व सुरक्षा मानकों की अनदेखी करने वाले उद्योग प्रबंधन पर कार्रवाई करते हुए उनके खिलाफ लेबर कोर्ट में केस दायर कर रहा है और प्रबंधन पर कार्रवाई भी हो रही है।
इसी कड़ी में वर्ष 2020 में हुए दो हादसों में लेबर कोर्ट ने सुरक्षा मानकों की अनदेखी के मामले में उद्योग प्रबंधन पर जुर्माने की कार्रवाई की है।
पहला मामला पंूजीपथरा स्थित जेएसपीएल प्री फेब्रिकेशन यूनिट का है। मई 2020 में यहां काम करने के दौरान मजदूर मनोज कुमार साव बिजली करंट की चपेट में आ गया था और उसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया था।
हादसे के बाद औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग की टीम ने मौके पर पहुंच कर जांच की और कंपनी के अधिभोगी दिनेश कुमार सरावगी के खिलाफ कारखाना अधिनियम की धारा 7 (ए) 2 (बी) के तहत प्रकरण श्रम न्यायालय में दायर किया था। जहां कोर्ट ने मामले की सुनवाई पूरी करने के बाद दिनेश कुमार सरावगी पर 60 हजार रूपये का अर्थदण्ड लगाया है।
दूसरा मामला निर्मलानंद स्टील कॉस्टिंग प्राइवेट लिमिटेड का है। यहां अक्टूबर 2020 में एक हादसा हुआ था जिसमें कार्य के दौरान श्रमिक राजेश यादव बायां हाथ क्षतिग्रस्त हो गया था।
इस मामले में भी आईएचएसडी की टीम ने अपनी जांच की और फिर कंपनी के अधिभोगी कमल जिंदल के खिलाफ कारखाना एक्ट की धारा के तहत केस दायर किया था जिसमें लेबर कोर्ट ने कमल जिंदल पर भी 60 हजार रूपये की सजा सुनाई है।