रायगढ़

शांति समिति की बैठक
26-Mar-2021 5:48 PM
शांति समिति की बैठक

रायगढ़, 26 मार्च। होली पर शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए प्रतिवर्ष की भांति जिला प्रशासन और पुलिस विभाग की ओर पुलिस कन्ट्रोल रूम रायगढ़ में गुरूवार को शांति समिति की बैठक ली गई। बैठक में एडिशनल एसपी अभिषेक वर्मा, एसडीएम रायगढ़ यू.के. उर्वशा, सीएसपी अविनाश सिंह, डीएसपी ट्रैफिक पुष्पेन्द्र सिंह बघेल, शहर के सभी थाना/चौकी प्रभारी, राजनैतिक दलों के प्रमुख सदस्य, वार्ड पार्षद, शहर से लगे गांव के पंच, सरपंच, व्यवसायीगण, मीडिया साथी व अन्य गणमान्य नागरिक उपस्थित थे।
बैठक में एडिशनल एसपी द्वारा बढ़ते कोरोना के संक्रमण को देखते हुए जिला प्रशासन द्वारा 24 मार्च को जारी नई गाइडलाइन का प्रशासन व जिला पुलिस द्वारा सख्ती से पालन जिले में कराया जाएगा। इसके लिए उन्होंने शांति समिति के नए सदस्यों को अपने-अपने क्षेत्रों में इस गाइडलाइन का पालन करने में सहयोग करने की अपील किए जिससे संक्रमण को फैलने से रोका जा सके।

उन्होंने बताया कि जिला पुलिस सभी थानाक्षेत्र अन्तर्गत आदतन  बदमाशों, संदिग्धों को प्रतिबंधित करने कार्यवाही लगातार  होली तक कार्रवाई करेगी। होली में सभी थानाक्षेत्रों में पेट्रोलिंग बढ़ा दी गई है।
उन्होंने सभी सदस्यों को उनके क्षेत्र के होलिका दहन की सूची सदस्यों के नाम सहित संबंधित थाने में देने का निर्देश दिए और समय पर होलिका दहन करना बताए।

जिला प्रशासन द्वारा जारी नई गाइडलान से शांति समिति के सदस्यों को 15 बिन्दुओं पर जारी नई गाइडलाइन से अवगत कराए, जिसके अनुसार, इस बार होली मिलन या अन्य किसी भी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति आगामी आदेश तक नहीं होगी। होलिका दहन के दौरान सैनिटाइजर, फिजिकल डिस्टेंसिंग और मास्क का उपयोग करने की शर्त का कड़ाई से पालन करते हुए अधिकतम 05 व्यक्ति उपस्थित रह सकेंगे, जिले के सभी पर्यटन स्थलों में आम जनता का प्रवेश आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा, सार्वजनिक स्थलों में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का उपयोग किया जाना अनिवार्य होगा। उल्लंघन की दशा में राज्य शासन द्वारा समय समय पर निर्धारित अर्थदण्ड अधिरोपित किया जा सकेगा। अर्थदण्ड देने से इंकार करने पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी, समस्त प्रकार के धार्मिक कार्यक्रम और त्यौहार, सामाजिक, सांस्कृतिक, राजनैतिक, खेलकूद, मेला, समारोह या अन्य किसी प्रकार के सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किया जाना प्रतिबंधित रहेगा, धार्मिक स्थल केवल व्यक्तिगत पूजा के लिए खुले रहेंगे। व्यक्तिगत/एकल रूप से धार्मिक स्थल/संस्थान में प्रवेश किया जा सकेगा, लेकिन किसी प्रकार का सामूहिक कार्यक्रम का आयोजन नहीं किया जाएगा , विवाह/अंत्येष्टि/दशगात्र अथवा उससे संबंधित आवश्यक कार्यक्रम में फिजिकल डिस्टेंसिंग के साथ मास्क का कड़ाई से उपयोग की शर्त के अधीन अधिकतम 50 व्यक्तियों को ही शामिल होने की अनुमति होगी। कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों को समय-समय पर हाथ धोना/सैनिटाईज करना अनिवार्य होगा तथा कार्यक्रम के लिए नियमानुसार जिला दण्डाधिकारी/ अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी या अनुविभागीय दण्डाधिकारियों से लिखित अनुमति प्राप्त करना होगा,समस्त प्रकार के सभा, धरना, रैली, जुलुस या सार्वजनिक प्रदर्शन आगामी आदेश तक प्रतिबंधित रहेंगे, दो पहिया एवं चार पहिया वाहनों में क्रमशरू 2 एवं 4 व्यक्ति ही बैठ सकेंगे, डीजे, नगाड़ा अथवा अन्य समस्त प्रकार के ध्वनि विस्तारक यंत्रों का उपयोग आगामी आदेश पर्यन्त प्रतिबंधित रहेगा, अन्य राज्यों से हवाई, रेल और सडक़ से यात्रा कर बाहर से वालों को लोगों को 7 दिन तक क्वारंटाइन रहना होगा। सभी गणमान्य नागरिकों द्वारा गाइड लाइन पालन करने सहमति दी गई।

 

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