अंतरराष्ट्रीय
अमेरिकी न्याय विभाग (डीओजे) ने यात्रियों से 'वेट टाइम' शुल्क वसूलने के लिए उबर के खिलाफ मुकदमा दायर किया है.
अमेरिका में उबर ऐसे विकलांगों से अधिक पैसे वसूल रहा था जिन्हें कैब में प्रवेश करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता होती है. डीओजे ने मुकदमे में आरोप लगाया कि उबर विकलांग लोगों के साथ भेदभाव करता है. न्याय विभाग ने एक बयान में कहा, "उबर की नीतियों और विकलांगता के आधार पर प्रतीक्षा समय शुल्क वसूलने की प्रथाओं ने पूरे देश में कई यात्रियों और संभावित यात्रियों को नुकसान पहुंचाया है."
अधिनियम के उल्लंघन का आरोप
कैलिफोर्निया के उत्तरी जिले के लिए यूएस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में दायर मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि उबर ने विकलांग अमेरिकी अधिनियम (एडीए) के टाइटल 3 का उल्लंघन किया है, जो उबर जैसी निजी परिवहन कंपनियों द्वारा भेदभाव को प्रतिबंधित करता है.
अप्रैल 2016 में उबर ने कई शहरों में यात्रियों से प्रतीक्षा समय शुल्क वसूलना शुरू किया, उसके बाद देश भर में नीति का विस्तार किया. प्रतीक्षा समय शुल्क उबर कार के पिकअप स्थान पर आने के दो मिनट बाद शुरू होता है और जब तक कार अपनी यात्रा शुरू नहीं करती तब तक शुल्क लिया जाता है.
न्याय विभाग के नागरिक अधिकार प्रभाग के लिए सहायक अटॉर्नी जनरल क्रिस्टन क्लार्क ने कहा, "यह मुकदमा उबर को विकलांग अमेरिकियों के जनादेश के अनुपालन में लाने का प्रयास करता है, जबकि एक शक्तिशाली संदेश भेजता है कि उबर विकलांग यात्रियों से अधिक शुल्क नहीं ले सकता है क्योंकि उन्हें कार में बैठने के लिए और समय चाहिए."
उबर के एक प्रवक्ता ने द वर्ज को बताया, "हम मौलिक रूप से असहमत हैं कि हमारी नीतियां एडीए का उल्लंघन करती हैं और हर किसी की आसानी से अपने समुदायों में घूमने की क्षमता का समर्थन करने के लिए हमारे उत्पादों में सुधार करती रहेंगी."
विकलांग यात्रियों को विभिन्न कारणों से कार में प्रवेश करने के लिए अतिरिक्त समय की आवश्यकता हो सकती है. मुकदमे में आरोप लगाया गया है कि जब उबर को पता होता है कि एक यात्री की अतिरिक्त समय की आवश्यकता स्पष्ट रूप से विकलांगता-आधारित है, तो उबर दो मिनट के निशान पर प्रतीक्षा समय शुल्क लेना शुरू कर देता है.
मुकदमा प्रबंधन अदालत से राहत की मांग कर रहा है, जिसमें उबर को विकलांग व्यक्तियों के साथ भेदभाव बंद करने का आदेश देना भी शामिल है.
एए/सीके (आईएएनएस)