अंतरराष्ट्रीय
शहबाज़ शरीफ़ पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री चुन लिए गए हैं. इससे पहले पाकिस्तान की एक अदालत ने शहबाज़ शरीफ़ और उनके बेटे हमज़ा को राहत दी थी.
शहबाज़ शरीफ़ और उनके बेटे हमज़ा के ख़िलाफ़ चल रहे हाई प्रोफ़ाइल हवाला केस की सुनवाई 27 अप्रैल तक के लिए टाल दी है. साथ ही 27 तारीख़ तक की ही अग्रिम जमानत भी दी गई है.
न्यूज़ एजेंसी पीटीआई को अदालत के एक अधिकारी ने बताया कि शहबाज़ शरीफ़ ने ख़ुद को व्यक्तिगत पेशी से छूट दिए जाने को लेकर याचिका दायर की थी. साथ ही अपने लिए और अपने बेटे हमज़ा के लिए अग्रिम जमानत को 27 अप्रैल तक के लिए बढ़ाने की अपील की थी, जिसे फेडरल इंवेस्टीगेशन एजेंसी (एफआईए) की विशेष अदालत ने मंजूर कर लिया.
ये मामला मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़ा हुआ है. एफआईए ने नवंबर 2020 में भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट की कई धाराओं में शहबाज़ और उनके बेटों हमज़ा और सुलेमान के ख़िलाफ़ केस दर्ज़ किया था. सुलेमान फ़रार हैं और ब्रिटेन में रहे रहे हैं.