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कर्नाटक- महाराष्ट्र विवाद: विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव, सीएम शिंदे बोले- कोर्ट में होगी क़ानूनी लड़ाई
27-Dec-2022 3:51 PM
कर्नाटक- महाराष्ट्र विवाद: विधानसभा ने पास किया प्रस्ताव, सीएम शिंदे बोले- कोर्ट में होगी क़ानूनी लड़ाई

कर्नाटक, 27 दिसंबर । कर्नाटक के साथ जारी सीमा विवाद के बीच महाराष्ट्र विधानसभा ने 865 गांवों से जुड़ा एक प्रस्ताव पारित किया है.

प्रस्ताव में कहा गया है कि 865 गांवों को महाराष्ट्र में शामिल कराने के लिए सुप्रीम कोर्ट में हर कानूनी तरीका अपनाया जाएंगा.

प्रस्ताव में कर्नाटक सरकार की मराठी विरोधी प्रवृति का विरोध किया गया है.

महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट में हर ज़रूरी फ़ॉलोअप किया जाएगा. साथ ही इन इलाकों के मंडलों को आर्थिक सहायता दी जाएगी और इन इलाकों के मराठी लोगों को महाराष्ट्र का नागरिक समझा जाएगा.

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद को लेकर पिछले कुछ दिनों में तनाव बढ़ा है. दिसंबर के पहले हफ़्ते में सीमा पर हिंसा भी हुई थी.

गृह मंत्री अमित शाह ने दोनों राज्यों के प्रतिनिधियों से मुलाकात के बाद कहा था कि समस्या का हल संवैधानिक तरीके से निकाला जाएगा.

कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच सीमा विवाद का इतिहास

कर्नाटक पूर्ववर्ती मैसूर का नया नाम है. आजादी के बाद 1948 में मैसूर भारत का पहला राज्य बना. 1 नवंबर, 1973 को मैसूर का नाम बदलकर कर्नाटक कर दिया गया. इसलिए कर्नाटक राज्य का स्थापना दिवस एक नवंबर है.

उससे पहले 1956 में बीजापुर, धारवाड़, गुलबर्गा, बीदर के साथ बेलगाम जिले को तत्कालीन मैसूर राज्य की सीमाओं को बढ़ाने के लिए मैसूर राज्य में शामिल किया गया था.

उस समय भाषा-वार क्षेत्रीय संरचना पर विचार किए बिना प्रशासनिक कार्यों को बदलने के लिए एक कानून पारित करके बेलगाम को मैसूर राज्य में शामिल किया गया था.

महाराष्ट्र ने बेलगाम पर दावा किया था, जो तत्कालीन बॉम्बे प्रेसीडेंसी का हिस्सा था क्योंकि इसमें मराठी भाषी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है. इसमें 814 मराठी भाषी गांवों पर भी दावा किया जो वर्तमान में कर्नाटक का हिस्सा हैं.

इस फैसले का सीमावर्ती इलाकों में कड़ा विरोध हुआ. तभी से सीमा मुद्दे को लेकर मराठी भाषी लोगों का संघर्ष जारी है. (bbc.com/hindi)

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