राष्ट्रीय

प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत : कर्नाटक पुलिस ने तहसीन पूनावाला को भेजा नोटिस
28-Dec-2022 11:48 AM
प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत : कर्नाटक पुलिस ने तहसीन पूनावाला को भेजा नोटिस

 बेंगलुरू, 28 दिसंबर | कर्नाटक पुलिस ने भाजपा सांसद प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ शिकायत करने वाले तहसीन पूनावाला को जांच में शामिल होने के लिए नोटिस जारी किया है। पूनावाला वेंचर कैपिटलिस्ट और राजनीतिक विश्लेषक हैं। पुलिस ने बुधवार को यह जानकारी दी। पूनावाला ने अपने हालिया कर्नाटक दौरे के दौरान अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ ईशनिंदा भाषण के संबंध में मध्य प्रदेश के भाजपा सांसद प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी।


पूनावाला ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट के जरिए शिवमोग्गा के पुलिस अधीक्षक जी.के. मिथुन कुमार के पास शिकायत दर्ज कराई। शिकायतकर्ता ने एक कॉपी मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई को भी अटैच की थी।

शिवमोग्गा में पूछताछ में शामिल होने के लिए कोटे पुलिस स्टेशन द्वारा पूनावाला को ईमेल से नोटिस भेजा गया है।

प्रज्ञा ठाकुर ने रविवार को शिवमोग्गा शहर में आयोजित हिंदू जागरण वेदिके के दक्षिण वार्षिक सम्मेलन में भाग लिया था और बजरंग दल के कार्यकर्ता हर्षा के आवास का दौरा किया था, जिसे हिजाब के खिलाफ अभियान चलाने के लिए मार डाला गया था।

शिकायत में आरोप लगाया गया है कि प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने समारोह में अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ बेहद अपमानजनक भाषण दिया। उन्होंने लोगों से 'लव जिहाद' का भी इसी अंदाज में करारा जवाब देने को कहा था।

उन्होंने आगे हिंदुओं से अपनी लड़कियों की देखभाल करने और घर पर हथियार रखने के लिए भी कहा। प्रज्ञा ठाकुर ने कहा था कि हथियार न हो तो सब्जी काटने वाले चाकू की धार तेज रखें। उन्होंने हमारे हर्ष को चाकू से गोद कर मार डाला था। उन्होंने हिंदू कार्यकर्ताओं को मारने के लिए चाकुओं का इस्तेमाल किया है, हमें किसी भी घटना का सामना करने के लिए अपने चाकुओं को तेज रखना होगा। अगर हमारा चाकू सब्जियों को अच्छे से काटता है तो यह हमारे दुश्मनों पर भी कारगर हो सकता है।

शिकायतकर्ता ने कहा कि साध्वी प्रज्ञा ठाकुर का भाषण अल्पसंख्यक समुदाय के खिलाफ भीड़ की हिंसा के लिए हथियारों के इस्तेमाल का खुला आह्वान था। भाषण में एक विशेष समुदाय के खिलाफ असहिष्णुता, घृणा, हिंसा का संभावित प्रभाव है, जो एक अपराध है।

पूनावाला ने पुलिस से आग्रह किया था कि प्रज्ञा ठाकुर के खिलाफ आईपीसी की धारा 153 ए के तहत धर्मों के बीच दुश्मनी को बढ़ावा देने के लिए, 153-बी के लिए राष्ट्रीय एकता के लिए अपमानजनक बयानों के लिए, 268 के लिए सार्वजनिक उपद्रव के लिए, 295-ए के तहत धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाने के लिए, 504 जानबूझकर शांति भंग करने के लिए और 505 सार्वजनिक दुर्भावनापूर्ण कृत्यों के तहत मामला दर्ज किया जाए।

राज्य तीन महीने से भी कम समय में चुनाव की ओर बढ़ रहा है। प्रज्ञा ठाकुर के भाषण के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गए हैं। (आईएएनएस)|

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news