अंतरराष्ट्रीय
एक अमेरिकी अदालत ने पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर धोखाधड़ी के आरोप में लगभग 36 करोड़ डॉलर का जुर्माना लगाया है.
न्यूयॉर्क की अदालत ने ट्रंप के ख़िलाफ़ कई साल पुराने धोखाधड़ी के एक मामले में ये सज़ा सुनाई है.
ट्रंप पर बैंकों और दूसरे संस्थानों के साथ वित्तीय रिकॉर्ड्स में गड़बड़ी करने का आरोप है. इससे ट्रंप की संपत्ति बढ़ गई थी. इसके साथ ही ट्रंप पर तीन साल तक न्यूयॉर्क के किसी भी कॉरपोरेशन में अफ़सर या डायरेक्टर के पद पर तैनाती पर भी रोक लगा दी गई है.
जज ऑर्थर एनगोरोन ने ढाई महीने की सुनवाई के बाद ये फै़सला उस समय सुनाया है जब ट्रंप रिपब्लिकन पार्टी के लिए राष्ट्रपति उम्मीदवारों की दौड़ में आगे चल रहे हैं.
ट्रंप का कहना है कि राष्ट्रपति चुनावों में गड़बड़ी के कारण उनकी हार हुई है.
फै़सले के बाद ट्रंप ने अपनी प्रतिक्रिया में कहा, ''एक बुरी नीयत वाले जज ने अभी-अभी ये फै़सला सुनाया है कि मुझे एक बेहतरीन कंपनी बनाने के आरोप में 35 करोड़ डॉलर देने होंगे. मेरे हिसाब से ये मेरे लिए और पूरे देश के लिए उदासी भरा दिन है.'' (bbc.com/hindi)