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ईडी ने रियल इस्टेट समूह के परिसरों पर छापे मारे, भाजपा विधायक के रिश्तेदार के दफ्तर में भी तलाशी
25-Apr-2024 10:34 AM
ईडी ने रियल इस्टेट समूह के परिसरों पर छापे मारे, भाजपा विधायक के रिश्तेदार के दफ्तर में भी तलाशी

लखनऊ, 24 अप्रैल। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने घर खरीदारों को धोखा देने और कथित बैंक ऋण धोखाधड़ी से जुड़ी धनशोधन जांच के तहत बुधवार को उत्तर प्रदेश की एक रियल इस्टेट कंपनी के खिलाफ छापेमारी की। आधिकारिक सूत्रों ने यह जानकारी दी।

ईडी के अधिकारियों ने तुलसियानी समूह के लखनऊ, मेरठ, नोएडा और प्रयागराज स्थित परिसरों के साथ ही हरियाणा के गुरुग्राम स्थित ठिकानों पर यह कार्रवाई की।

एजेंसी ने तुलसियानी समूह के खिलाफ जांच के तहत हरैया (बस्ती) से भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक अजय सिंह के एक रिश्तेदार के लखनऊ में गोमती नगर स्थित एक कार्यालय परिसर पर भी छापा मारा।

सूत्रों ने कहा कि तुलसियानी समूह के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक अनिल तुलसियानी और उनकी पत्नी पहले प्रयागराज की इस कंपनी के निदेशक थे और अब इस कंपनी में नए निदेशक जुड़ गए हैं, जो भाजपा विधायक से कथित रूप से जुड़े हैं।

सूत्रों ने कहा कि ईडी कंपनी और इसके कर्ताधर्ताओं द्वारा घर खरीदारों से धोखाधड़ी और बैंक ऋण धांधली के आरोपों पर सबूत जुटाने के लिए सभी परिसरों में तलाशी ले रही है।

सिंह ने संवाददाताओं से कहा कि उन्हें अपने लखनऊ स्थित दफ्तर में ईडी के छापों की जानकारी सुबह मिली थी।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं किसी भी जांच के लिए तैयार हूं। आयकर विभाग ने करीब तीन साल पहले भी छापे मारे थे। मैं भाजपा का समर्पित सिपाही हूं।’’

सिंह ने कहा, ‘‘लोग कहते हैं कि भाजपा केवल विपक्षी दलों को निशाना बनाती है, लेकिन मेरे खिलाफ इस कार्रवाई से यह दावा गलत साबित हो गया है।’’

‘पीटीआई’ ने इस बाबत प्रतिक्रिया के लिए कंपनी को एक ईमेल भेजा, लेकिन अभी कोई जवाब नहीं मिला है।

अधिकारियों ने कहा कि तुलसियानी समूह और उसके प्रवर्तकों के खिलाफ धनशोधन का मामला उत्तर प्रदेश पुलिस की एक प्राथमिकी पर आधारित है, जो पंजाब नेशनल बैंक (पीएनबी) की शिकायत पर दर्ज की गई थी।

सूत्रों के अनुसार, पीएनबी ने कंपनी द्वारा 4.63 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी किए जाने का आरोप लगाया है। तुलसियानी के खिलाफ घर खरीदारों को कथित रूप से ठगने के मामले में भी जांच चल रही है। उन्हें उत्तर प्रदेश पुलिस ने गिरफ्तार किया था और इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने ईडी को मामले की जांच करने का निर्देश दिया था। (भाषा)

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