रायपुर
रायपुर, 2 अगस्त। गांजा के अवैध कारोबार करने के मामले में रेलवे पुलिस की कार्रवाई करने के बाद विशेष अदालत ने एक आरोपी को दस साल कैद की सजा सुनाई है। आरोपी को रेलवे पुलिस ने 69 किलो 394 ग्राम गांजा के साथ गिरफ्तार किया था। पिछले साल अप्रैल महीने की नौ तारीख को मुखबीर की सूचना पर भुवनेश्वर से अहमदाबाद गांजा पार्सल ले जाते वक्त सिद्धांत महाकुंड निवासी हरिना सिंगीपुर थाना पाटपुर जिला गंजाम उड़ीसा की गिरफ्तारी की थी। आरोपी की तलाशी लेने के बाद मादक पदार्थ के 25 पैकेट जब्त किए थे। जिसकी कीमत करीब साढ़े तीन लाख रुपये है। मामले में धारा 20 एनडीपीएस एक्ट के तहत अपराध दर्ज करने के बाद प्रकरण कोर्ट के समक्ष प्रस्तुत किया गया। रेलवे पुलिस ने बताया विवेक कुमार वर्मा विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस ने आरोपी को 10 वर्ष सजा और एक लाख रुपए श्रम कारावास का अर्थदंड से दंडित किया गया।