रायपुर
![बिना सूचना के गैरहाजिर कर्मचारियों की नौकरी जाएगी बिना सूचना के गैरहाजिर कर्मचारियों की नौकरी जाएगी](https://dailychhattisgarh.com/uploads/chhattisgarh_article/1715942013G_LOGO-001.jpg)
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 17 मई। बिना सूचना के अनाधिकृत तरीके से कार्य पर अनुपस्थित कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की तैयारी है। सचिव जीएडी मुकेश बंसल ने सभी असीएस, पीएस सचिवो, विभागाध्यक्षों को पत्र भेजकर 31 मई तक ऐसे लोगों की छंटनी करने कहा है। तीन वर्ष से गैर हाजिर को बर्खास्त करने कहा है ।
सामान्य प्रशासन विभाग ऐसे अनुपस्थित शासकीय सेवकों के विरूद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने वर्ष 2000, 13,14,15,18 में परिपत्र जारी किए जाते रहे हैं।
सचिव जीएडी मुकेश बंसल ने अपने आदेश में कहा है कि यह सुनिश्चित हो कि शासकीय सेवक एक माह या उससे अधिक अवधि के लिए अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, उनकी ऐसी अनुपस्थिति की अवधि को पेंशन नियमानुसार सेवा व्यवधान माना जावे। ऐसे सेवकों को किसी प्रकार का अवकाश स्वीकृत नहीं किया जाए। साथ ही, ऐसे शासकीय सेवकों के विरूद्ध छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1966 के प्रावधानों के तहत् दीर्घशास्ति के लिए विभागीय जांच संस्थित की जाए और यह जांच अधिकतम 6 माह की समयावधि में कर लिया जावे। आरोप सिद्ध होने पर सेवा से हटाने अथवा पदच्युत किया जाए।
वित्त विभाग से 3 वर्ष से अधिक अवधि से अनुपस्थित रहने वाले शासकीय सेवकों को सेवा से पदच्युत करने निर्देश वर्ष 2013 एवं 18 जारी किए जा चुके हैं। इस संदर्भ. में इसी माह यानी 31 मई से पूर्व अपने विभाग अंतर्गत अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित शासकीय सेवकों की एक बार समीक्षा कर लें।
निलंबित न करें वर्ना निर्वाह भत्ता देना होगा
अनाधिकृत अनुपस्थिति के संबंध में तत्काल कार्यवाही की जानी चाहिए। यह भी स्पष्ट किया गया है कि ऐसे शासकीय सेवक, जो अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहते हैं, को विभागीय जांच के दौरान निलंबन में रखना आवश्यक नहीं है, क्योंकि, ऐसा करने से वे निलंबन भत्ते आदि की मांग करते हैं।
दिव्यांगजनों के रिक्त बैकलॉग पदों की पूर्ति के लिए वित्त की अनुमति जरूरी नहीं
अब दिव्यांगजनों के रिक्त पदों के बैकलॉग की पूर्ति के लिए विभागों के विशेष भर्ती अभियान के लिए वित्त विभाग की पूर्व अनुमति की आवश्यकता को समाप्त कर दिया है। विभाग ने यह भी बताया है कि यह शिथिलता 31 मार्च 25 तक प्रभावशील रहेगी। बता दें कि वित्त विभाग ने इसी सप्ताह सभी विभागों को एक आदेश जारी किया था जिसमें रिक्त पदों पर भर्ती से पहले वित्त विभाग की अनुमति लेने के निर्देश दिए गए थे। इसमें राज्य लोक सेवा आयोग और अनुकंपा नियुक्ति वाली भर्ती को इससे अलग रखा गया था। अब दिव्यांग कोटा को भी इससे अगल कर दिया गया है।