रायपुर

दुर्घटना बीमा के हजारों प्रकरण लंबित, एडीजी ने कंपनियों को फटकारा
21-Sep-2022 7:44 PM
दुर्घटना बीमा के हजारों प्रकरण लंबित, एडीजी ने कंपनियों को फटकारा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायपुर, 21 सितंबर। सडक़ दुर्घटनाओं में प्रभावितों के परिवारजनों को यथाशीघ्र बीमा राहत पहुंचाने एडीजी प्रदीप गुप्ता ने बीमा कंपनियों के अधिकारियों के साथ बैठक की। ऐसी बैठक पहली बार हुई जिसमें इन बीमा कंपनियों ने लंबित प्रकरणों की जानकारी साजा नहीं किया। एडीजी ने उन्हें अगले महीने होने वाली बैठक में छत्तीसगढ़ के प्रकरणों के कंपनीवार सूची प्रस्तुत करने कहा। कंपनी के लोगों ने देशभर के आंकड़े दिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के आंकड़े नहीं थे। बजाज एलायंस के अधिकारी ने बताया कि रायपुर एक प्रकरण में साढ़े तीन करोड़ का बीमा क्लैम दिया गया। बैठक में  संजय शर्मा, एआईजी भी मौजूद थे। बैठक में उपस्थित बजाज एलायंस कंपनी के प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया कि छत्तीसगढ़ देश के उन 17 प्रदेशों में शामिल है, जिनसे सडक़ दुर्घटनाओं की 90 प्रतिशत से अधिक की प्राथमिकी 48 घण्टे के पूर्व प्राप्त हो जाती है। पूरी देश में वर्ष 2020-21 की स्थिति में बीमा व्यवसाय 12569 करोड़ रूपयों का रहा है। बीमा क्लेम में धोखाधड़ी में वृद्धि के कारण बीमा प्रीमियम की दर भी बढ़ी है। सडक़ दुर्घटनाओं में 85 प्रतिशत बीमित व्यक्ति 40 वर्ष से कम आयु के परिवार के मुखिया/प्रमुख आय उपार्जित करने वाले व्यक्ति है, एवं उन पर निर्भर अधिकांश बच्चे 9 से 16 वर्ष के आयुवर्ग से है।

 बीमा प्रकरणों के निराकरण हेतु प्रभावितों द्वारा अत्यंत विलंब से तथा अपूर्ण प्रपत्रों के साथ क्लेम केस प्रस्तुत करने, अपराधिक विवेचना परिवहन विभाग से संबंधित अभिलेख, बीमित पर निर्भरता, आयु आय, अपंगता आदि संबंधी प्रमाणित आवश्यक दस्तावेज के अभाव सहित अन्य कारणों में पूरे देश में लगभग 10,22,269 प्रकरण लंबित है।  समस्त जिलों में इस हेतु नियुक्त नोडल/राजपत्रित पुलिस अधिकारियों की सूची भी वितरित की गई तथा प्रकरणों के यथाशीघ्र निराकरण हेतु विभिन्न संभाग मुख्यालय में बीमा प्रतिनिधियों, विवेचको तथा सर्वसंबंधितों की कार्यशाला के आयोजन का निर्णय लिया गया।

बीमा क्लैम के लिए जल्द ही पोर्टल

उल्लेखनीय है कि सडक़ दुर्घटना बीमा प्रकरणों के शीघ्र निराकरण हेतु आवश्यक प्रपत्रों के लिये राष्ट्रीय सूचना केन्द्र द्वारा एक पोर्टल भी बनाया जा रहा है।  इससे बीमा कंपनियों को सुगमता से आवश्यक प्रपत्र प्राप्त हो सकेंगे। समस्त विवेचना अधिकारियों को सडक़ दुर्घटनाओं से संबंधित प्रपत्रों को यथाशीघ्र अपलोड किये जाने हेतु भी निर्देशित किया गया है।

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