रायपुर
निजी स्कूलों में बच्चों को नि:शुल्क पुस्तक-गणवेश फिलहाल देने बाध्य नहीं
22-Sep-2022 7:08 PM
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 सितंबर। निजी विद्यालयों को अपने यहां अध्ययनरत बच्चों को नि:शुल्क गणवेश, और पुस्तकें देेने के सरकार के आदेश पर हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है। सरकार ने आरटीई के अंतर्गत सभी बच्चों को गणवेश और पुस्तकें देने के आदेश जारी किए थे।
इसके खिलाफ मैत्री विद्यालय निकेतन ने संस्थान में हाईकोर्ट में याचिका दायर की। जस्टिस अरविंद सिंह चंदेल की एकल पीठ ने प्रकरण की सुनवाई की। यह बताया कि स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा निजी गैर अनुदान प्राप्त विद्यालयों को निशुल्क एवं अनिवार्य बाल शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत निशुल्क पाठ्य पुस्तक गणवेश और लेखन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए बाध्य कर रहा है। अंतरिम आदेश में कोर्ट ने फिलहाल याचिकाकर्ता के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं करने के लिए आदेशित किया है। प्रकरण पर नवंबर के पहले हफ्ते अगली सुनवाई होगी।