जशपुर

विवाहिता के घर घुसकर छेडख़ानी, 5 साल कैद
31-Jan-2023 7:47 PM
विवाहिता के घर घुसकर छेडख़ानी, 5 साल कैद

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 31 जनवरी।
विवाहिता के घर में जबरदस्ती घुसकर छेडख़ानी  व अमर्यादित आचरण करने के आरोपी को न्यायालय ने 5 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 3 हजार अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

सिटी कोतवाली क्षेत्रांतर्गत रहने वाली विवाहित महिला ने थाना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि 27 फरवरी 2020 के शाम लगभग 6 बजे अपने घर में अकेली थी, उसी समय परमेश्वर (29)अचानक इसके घर में घूस गया और गलत नियत से अमर्यादित आचरण करने लगा। महिला के आवाज देने पर उसके मुंह को दबा दिया और जान से मारने की धमकी दिया। प्रार्थिया किसी तरह उसके चंगुल से भाग निकली। भागने के दौरान प्रार्थिया का पहना साड़ी फट गया। प्रार्थिया के चिल्लाने पर पड़ोस में रहने वाली 2 महिलाएं उसके पास आई तो परमेश्वर उर्फ लंबु वहां से भाग गया। प्रार्थिया की रिपोर्ट पर थाना जशपुर में आरोपी के विरूद्ध कई धाराओं के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। विवेचना दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। अनुसंधान उपरांत आरोपी के विरूद्ध अभियोग पत्र  न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।     

उक्त प्रकरण में डमरूधर चौहान, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट जशपुर द्वारा आदेश पारित किया गया कि अभियोजन साक्ष्य की विवेचना से प्राप्त निष्कर्षों के आधार पर उक्त अभियुक्त को धारा 452 के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार के अर्थदण्ड, धारा 354 भा.द.वि. के अपराध के लिए 2 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार के अर्थदण्ड एवं धारा 354(क) के अपराध के लिए 1 वर्ष का सश्रम कारावास एवं एक हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है। अर्थदण्ड की राशि अदा नहीं किये जाने पर क्रमश: 02, 02 एवं 01 माह के सामान्य कारावास पृथक से आदेशित किया गया है। अभियुक्त को दी गई उपरोक्त सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से प्रतिनिधि डी.पी.ओ. विपिन कुमार थे एवं आरोपी का विधिक सहायता/बचाव अभिवक्ता बी.टोप्पो थे।

अन्य पोस्ट

Comments

chhattisgarh news

cg news

english newspaper in raipur

hindi newspaper in raipur
hindi news