धमतरी

कोर्ट ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी की कुर्क संपत्ति को बेचने दिया आदेश
25-Feb-2023 2:44 PM
कोर्ट ने माइक्रो फाइनेंस कंपनी की कुर्क संपत्ति को बेचने दिया आदेश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 25 फरवरी।
जिले में चिटफंड जेएसबी रियल इन्फ्रा कंपनी के बाद अब विशेष न्यायालय ने माइक्रो फाइनेंस भुवनेश्वर (ओडिशा) की कुर्क संपत्ति को बेचने के लिए एनओसी दे दी है। इसके बाद अब धमतरी कलेक्टर इनकी बंधक समितियों को बेचकर निवेशकों को राशि वापस करेंगे।

न्यायालयीन सूत्रों के मुताबिक धमतरी जिला प्रशासन की ओर से चिटफंड कंपनियों की चल-अचल संपत्तियों को जब्त किया। इसके बाद माइक्रो फाइनेंस कंपनी लिमिटेड भुवनेश्वर ओडिशा, संचालक मंडल अशोक पटनायक, दुर्गा प्रसाद मिश्रा, बैकुंठनाथ पटनायक, सुरथा दास, उपेंद्र नाथ मिश्रा, दुर्गा प्रसाद साडंगी तथा मीनता समल सभी ओडिशा के खिलाफ कुर्की का प्रकरण बनाकर जिला न्यायालय में पेश किया गया था।

प्रशासन ने इनके पास से माइक्रो फाइनेस कंपनी लिमिटेड एवं अनावेदकगणों द्वारा निवेशकों की राशि से खरीदे गए खिलोरा (अभनपुर) एवं डोमा (रायपुर) में 38.96 एकड़ भूमि वर्ष-2011-12 में क्रय की गई है। खिलोरा में 30 रजिस्ट्री, ग्राम डोमा में 3 रजिस्ट्री एवं धमतरी व रायपुर में 1-1 रजिस्ट्री कराई गई है। धमतरी के रिसाई पारा में भी शीट नंबर 20, प्लाट नंबर 13/06, रकबा 107.40 वर्ग मीटर जमीन है। धमतरी कलेक्टर ने अचल संपत्तियों को नीलमी करने के लिए न्यायालय में प्रकरण पेश किया था।
न्यायाधीश केएल चरयाणी ने मामले की सुनवाई के बाद कलेक्टर धमतरी के कुर्की आदेश पर मुहर लगा दी। अर्थात अब माइक्रो फाइनेंस कंपनी की अचल संपत्तियों को बेचने के लिए न्यायालय से भी अनुमति मिल गई। विशेष न्यायालय ने निवेशकों के हितों को देखते हुए जल्द कंपनी की जमीनों को बेचकर उनकी जमा राशि लौटाने कहा है।

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