धमतरी

चीतल का शिकार, 10 गिरफ्तार, तीर-धनुष जब्त
14-Jun-2023 1:32 PM
चीतल का शिकार, 10 गिरफ्तार, तीर-धनुष जब्त

धमतरी के केरेगांव रेंज में वन विभाग की बड़ी कार्रवाई
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
धमतरी, 14 जून।
धमतरी के केरेगांव वन परिक्षेत्र अंतर्गत कांटाकुरीर्डीह क्षेत्र में वन्य प्राणी चीतल का अवैध रूप से शिकार होना पाया गया। इस मामले में वन विभाग ने कार्रवाई करते हुए 10 आरोपियों को जेल भेज दिया है। आरोपियों के कब्जे से धनुष, तीर बरामद किए गए हंै।

जंगल क्षेत्र में चीतल, सांभर एवं अन्य वन्य प्राणी पास के गांव की ओर विचरण करने पहुंचते हैं। जिसका कुछ ग्रामीण बेजा फायदा उठाते हैं। ऐसे ही कांटाकुरीर्डीह के स्कूल परिसर के पास पहुंचे शीतल का 10 ग्रामीणों ने शिकार किया। 

इसकी सूचना मिलते ही सर्च वारंट जारी कर डीएफओ धमतरी मयंक पाण्डेय के मार्गदर्शन एवं एसडीओ धमतरी  टीआर वर्मा के निर्देशन में परिक्षेत्र अधिकारी केरेगांव के नेतृत्व में भरत लाल वर्मा एवं इनकी टीम पंचराम साहू परिक्षेत्र अधिकारी सिंगपुर, उत्पादन डिप्टी रेंजर उत्तर सिंगपुर ओंकार सिन्हा, डिप्टी रेंजर केरेंगांव पुरूषोत्तम पाण्डेय, नरेश उपाध्यक्ष डिप्टी रेंजर उडऩदस्ता प्रभारी, परिक्षेत्र सहायक मंशाराम साहू, बीएफओ कुकरेल दुलेश्वर मार्कण्डेय, कुलेश्वर बघेल महिला वनरक्षक एवं स्टाफ परिक्षेत्र केरेगांव ने वन्य प्राणी चीतल के  अवैध शिकार के 10 आरोपियों को सर्चिंग कर पकड़ा, जिन्हें जेल भेज दिया गया। आरोपियों से 3 धनुष, 4 तीर जब्त किए गए।

आरोपियों में जोहर सिंग कमार (33 वर्ष), भुवन कमार (35 वर्ष), बीरेंद्र कमार (24 वर्ष), पुराणिक कमार (28 वर्ष), मनीराम कमार (25 वर्ष), राधे लाल कमार (18 वर्ष), चैत राम कमार (30 वर्ष), आनंद कमार (19 वर्ष), किशन कमार (25 वर्ष) और दुर्गेश कमार (19 वर्ष) सभी ग्राम बरबान्धा ( बगबुडा पारा) पर पीओआर क्रमांक 1487 /13 वन्य प्राणी संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 9, व 50 एवं 51, 52 के तहत कार्रवाई की गई। 

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