दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 22 जुलाई। मोबाइल देने के बहाने किशोरी को बुलाकर उसके साथ अश्लील हरकत करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ एफटीसी संगीता नवीन तिवारी की कोर्ट ने आरोपी को लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम 2012 की धारा 8 के तहत 3 वर्ष सश्रम कारावास, 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक संतोष कसार ने पैरवी की थी। कृष्णा नगर सुपेला निवासी आरोपी साहिल कुरैशी उर्फ कोंदा 22 वर्ष की जान पहचान 14 वर्षीय किशोरी के साथ थी। 4 सितंबर 2022 को आरोपी ने मोबाइल देने के बहाने किशोरी को स्लॉटर हाउस राधिका नगर के पास बुलाया। जब किशोरी मोबाइल लेने के लिए उसके पास गई तो आरोपी उसे प्रियदर्शनी नगर स्थित गार्डन में दो-तीन घंटे तक अपने पास लेकर बैठा तथा उसके साथ अश्लील हरकत की। जब पीडि़ता ने विरोध कर घर में जानकारी देने के बाद कहीं तो आरोपी ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी।