दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 22 जुलाई। सहकारी सेवा समिति भवन में नगदी रकम लूटने के बाद वहां पर कार्यरत चौकीदार की हत्या करने वाले आरोपी को कोर्ट ने सजा दी है। सत्र न्यायाधीश दुर्ग नीता यादव की कोर्ट ने आरोपी नीतीश कुमार बंजारे को धारा 302 के तहत आजीवन कारावास 500 रुपए अर्थदंड तथा अर्थ अर्थदंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास, धारा 460 के तहत आजीवन कारावास, 500 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। दोनों सजाएं साथ-साथ चलेगी।
अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक बालमुकुंद चंदाकर ने पैरवी की थी। 16 जून 2021 की आधी रात को आरोपी नीतीश कुमार बंजारे निवासी पंचदेवरी थाना कुम्हारी चोरी करने की नीयत से सहकारी सेवा समिति भवन ग्राम नंदौरी जिला दुर्ग में अनधिकृत रूप से प्रवेश किया था। आरोपी ने समिति के कमरे में रखी अलमारी को तोडक़र लगभग 8 लाख रुपए भी निकाल लिया था। इसी दौरान वहां पर चौकीदारी कर रहे हरि शंकर वर्मा ने आरोपी को देख उसे रोकने का प्रयास किया तो आरोपी ने उसके सिर पर सप्पल से वार कर उसकी हत्या कर दी थी।
17 जून की सुबह जब हरिशंकर वर्मा अपने घर वापस नहीं आया तब उसकी बहू तारिणी वर्मा ने मोबाइल पर को फोन किया परंतु हरि शंकर वर्मा का फोन बंद बता रहा था। तारिणी वर्मा ने इसकी जानकारी सहकारी समिति के अन्य लोगों को दी। जब सभी लोग वहां पहुंचकर भवन के अंदर प्रवेश किया तो देखा कि अंदर से बंद होने वाला चैनल गेट खुला हुआ है। हरिशंकर वर्मा लोहे के पलंग पर चित हालत में पड़ा हुआ है। दोनों पैर पलंग से नीचे झूल रहे थे। सिर में चोट के निशान थे। इस मामले में कुम्हारी पुलिस ने आरोपी नीतीश कुमार को गिरफ्तार किया था।