महासमुन्द
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
महासमुंद, 24 जुलाई। नाबालिक का अपहरण कर उसे भगा ले जाने के आरोप में पुलिस की टीम ने अपहृत बालिका को मुंगेली जिले से सकुशल बरामद कर आरोपी को हिरासत में ले लिया है। आरोपी ने इंस्टाग्राम पर दोस्ती कर नाबालिक का अपहरण किया था। आरोपी के विरुद्ध थाना कोतवाली में अपराध धारा 363, 366, 376-2, भादवि 4.6 पोक्सो एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 2 मई 2023 को थाना कोतवाली अंतर्गत निवासी प्रार्थी ने रिपोर्ट दर्ज कराया कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग पुत्री को कोई अज्ञात व्यक्ति बहला फुसला कर ले गया है। प्रार्थी की रिपोर्ट पर अज्ञात आरोपी के खिलाफ अपहरण की धारा अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
इसके बाद 5 मई 23 को अपहृत बालिका को बरामद किया गया। बालिका ने पुलिस को बताया कि इंस्टाग्राम के माध्यम से उसकी दोस्ती राजा ऊर्फ राज उर्फ शैलेंद्र जांगड़े से हुई थी। आरोपी ने बालिका को अपने प्रेम जाल में फंसा लिया और उसे शादी का झांसा देकर अपने साथ भगा ले गया। नाबालिग को आरोपी ने तीन दिनों तक अपने साथ रख कर संबंध बनाया। बालिका के बयान पश्चात प्रकरण में अन्य धाराओं को जोड़ा गया एवं आरोपी की पातासाजी की गई। जो की अपने निवास से लगातार फरार था।
पुलिस अधीक्षक धर्मेंद्र सिंह के निर्देशानुसार अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक आकाश राव गिरेपुंजे, अनुविभागीय अधिकारी मंजूलता बाज ने एक टीम का गठन कर आरोपी की पातासाजी के लिए कोतवाली टीम को निर्देशित किया। पुलिस टीम ने आरोपी के छुपने के संभावित ठिकानों पर छापेमारी कर आरोपी राजा ऊर्फ राज उर्फ शैलेंद्र जांगड़ेे आयु 21 वर्ष निवासी ग्राम गोइंद्रा थाना पथरिया जिला मुंगेली को उसके गृह ग्राम से पकड़ा है। सोमवार को आरोपी को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया गया।