जशपुर
पैसा नहीं देने पर जान से मारने की दी थी धमकी
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
जशपुरनगर, 1 अगस्त। कुनकुरी पुलिस ने सब इंजीनियर से 20 लाख रूपये की फिरौती मांगने वाले 2 आरोपियों को झारखण्ड से गिरफ्तार किया गया, दोनों आरोपियों ने सब इंजीनियर और उसके परिवार को फोन करके पैसों की मांग की थी नहीं देने पर जान से मारने की दी थी धमकी, एक आरोपी प्रहलाद सिंह झारखंड राज्य में नक्सलियों के साथ सहयोगी के रूप में संलिप्त था। आरोपियों को पकडऩे में झारखण्ड के सिमडेगा जिले की पुलिस की मदद से कार्रवाई करने में आसानी रही।
पुलिस के अनुसार 23 जुलाई को प्रार्थी फिकरो राम यादव थाना कुनकुरी में रिपोर्ट दर्ज कराया कि एक अज्ञात मोबाईल नंबर से उसे फोन आया और बोला कि तुम्हारा बेटा राहुल यादव कुनकुरी में पीएचई विभाग में उप अभियंता के पद पर कार्यरत है, जो कागज को उलट-पुलट करता है। बहुत बड़ा इंजिनियर है, 20 लाख रूपये जमा करो नहीं तो पूरे परिवार को जान से मार देंगे। इस रिपोर्ट पर थाना कुनकुरी में धारा 384, 506, 120बी पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।
आरोपियों की पतासाजी एवं गिरफ्तारी हेतु विशेष टीम गठित की गई। सायबर सेल जशपुर के मदद से अज्ञात फोन एवं नम्बर की पतासाजी की गई जो झारखण्ड राज्य के कुरडेग क्षेत्र के गांव गडियाजोर का एक व्यक्ति सूरज यादव उक्त फोन को कुरडेग के अरशल हुसैन से खरीदा है कि जानकारी मिलने पर गडियाजोर में सूरज यादव के घर पर रेड कार्रवाई की गई, जिससे घटना में प्रयुक्त फोन को जब्त किया गया।
पूछताछ में उसके द्वारा बताया गया कि उसके साथी प्रहलाद सिंह ने अपने नम्बर से उसके फोन में सिमकार्ड डालकर इंजीनियर उत्पल यादव से 20 लाख रूपये की फिरौती की मांग की है। कुनकुरी पुलिस द्वारा प्रहलाद सिंह के गांव जपकाकोना में भारी बल के साथ रात में रेड कार्रवाई की गई एवं उसे हिरासत में लिया जाकर पूछताछ की गई। पूछताछ के दौरान प्रहलाद सिंह ने बताया कि सन् 2003 में उसके गांव में नक्सलियों का आना जाना था जिससे उसका परिचय उनसे हुआ। गांव में नक्सलियों के लिये सूचना इक्_ा करना, आवश्यक वस्तु उपलब्ध कराना आदि कार्य करता था। सन् 2004 में थाना कोलेबिरा जिला सिमडेगा (झारखंड) में इसके उपर धारा 307, 34 भा.द.वि. धारा 17 सी.एल.ए. एक्ट (नक्सली गतिविधियों में शामिल होने के कारण) का मामला पंजीबद्ध हुआ।
सन् 2008 में थाना जलडेगा जिला जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 147, 148, 149, 347, 342, 324, 326, 307, 333, 353, 427, 120(बी) भा.द.वि. धारा 27 आम्र्स एक्ट धारा 17 सी.एल.ए. एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ। सन् 2018 में थाना केरसई जिला जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 435, 34 भा.द.वि. के मामले में करंगागुड़ी मे रोड़ निर्माण मे लगे जे.सी.बी. का लेवी न देने के कारण जला देने का मामला पंजीबद्ध हुआ। सन् 2018 में ही थाना केरसई जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 414, 34 भा.द.वि. धारा 25(1-बी), 26, 35 आम्र्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ। जेल में रहने के दौरान उसकी पहचान सूरज यादव से हुई।
सूरज यादव के उपर सन् 2016 में थाना कुरडेग जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 386, 387, 506 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। सन् 2018 में थाना केरसई जिला सिमडेगा (झारखंड) में धारा 385, 387 भा.द.वि. का अपराध पंजीबद्ध हुआ है। सन् 2018 में पुन: थाना केरसई में धारा 25(1-बी) 26, 35 आम्र्स एक्ट का मामला पंजीबद्ध हुआ। यह सिमडेगा क्षेत्र का एक सक्रिय अपराधी है, जो रंगदारी वसूलने के मामले में जेल जा चुका है। उक्त आरोपियों के विरूद्ध पर्याप्त अपराध सबूत पाये जाने पर मंगलवार 1 अगस्त को विधिवत गिरफ्तार किया गया एवं न्यायालय के समक्ष न्यायिक रिमाण्ड हेतु पेश किया जाता है।