कोरबा

लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश
04-Sep-2023 2:55 PM
लंबित मामलों के शीघ्र निराकरण के निर्देश

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 4 सितम्बर। अविवादित नामांतरण और सीमांकन के प्रकरणों का हल समय-सीमा में ही किया जाए। इनके निराकारण के लिए निश्चित समय सीमा निर्धारित है और इसी के आधार पर कार्य किए जाए। इससे अधिक समय यदि लगता है तो सम्बंधित अधिकारी पर कार्रवाई की जा सकती है। राजस्व प्रकरणों के निराकरण करने के लिए राजस्व न्यायालयों में नियमित तौर पर सुनवाई होनी चाहिए। इसी प्रकार बंटवारा के प्रकरणों का हल भी टाइम लिमिट में हो, सभी राजस्व अधिकारी इस बात का विशेष ध्यान रखें। उपरोक्त निर्देश कलेक्टर सौरभ कुमार ने जिला कार्यालय के सभाकक्ष में राजस्व विभाग की समीक्षा बैठक में राजस्व अधिकारियों को दिए। 

कलेक्टर ने अधिकारियों से कहा कि शासन की फ्लेगशिप योजनाओं को प्राथमिकता देते हुए उनके सफल क्रियान्वयन के लिए हर संभव प्रयास करें। कलेक्टर ने नगरीय क्षेत्र में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण, एसईसीएल से प्राप्त भूमि पर पट्टा वितरण की प्रगति, वन अधिकार पट्टा वितरण एवं राजीव गांधी भूमिहीन   कृषि मजदूर न्याय योजना के कार्यों की प्रगति की जानकारी ली। उन्होंने इन योजनाओं के लिए प्राप्त आवेदनों पर संबंधित अधिकारियों को समन्वय बनाकर त्वरित कार्यवाही करने को कहा जिससे सभी पात्र हितग्राही लाभान्वित हो सकें। उन्होंने शहरी क्षेत्र में राजीव गांधी आश्रय योजना के तहत पट्टा वितरण हेतु राज्य शासन से प्राप्त नए दिशा निर्देशों के अनुसार एकरूपता से कार्य करने के निर्देश सभी अधिकारियों को दिए।

 बैठक में ई-कोर्ट में दर्ज प्रकरण, अभिलेख शुद्धता, डिजिटल हस्ताक्षरकृत खसरों की जानकारी, भू-नक्शा अद्यतीकरण सहित अन्य मामलों के प्रगति की समीक्षा की गई एवं लंबित प्रकरणों के जल्द निराकृत करने के निर्देश दिए। इस अवसर पर अपर कलेक्टर प्रदीप साहू, दिनेश कुमार नाग, संयुक्त कलेक्टर सहित समस्त अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, तहसीलदार एवं अन्य अधिकारी उपस्थित थे।

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