कोरबा

आयोग की समझाईश पर परिवार टूटने से बचा
10-Sep-2023 9:37 PM
आयोग की समझाईश पर परिवार टूटने से बचा

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

कोरबा, 10 सितम्बर। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक एवं सदस्य अर्चना उपाध्याय ने जिला कलेक्टर कोरबा सभा कक्ष में महिला उत्पीडऩ से संबंधित प्रकरणों पर जन सुनवाई की। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष डॉ. किरणमयी नायक की अध्यक्षता में 223वीं एवं कोरबा जिला की 6वीं सुनवाई हुई। कोरबा जिले में आयोजित जन सुनवाई में कुल 25 प्रकरण सुनवाई की गई।

सुनवाई के दौरान नौ साल से अलग रह रहे पति पत्नी का आपस में रिश्ता जुड़ा। आयोग की समझाईश के बाद पति-पत्नी अपने तीनो बच्चों के साथ रहने को तैयार हो गये। आयोग द्वारा जिला बाल संरक्षण अधिकारी को 1 साल तक निगरानी का आदेश देते हुए प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया ।

अन्य प्रकरण में आवेदिका आरक्षक है, जिसने दो आरक्षकों के खिलाफ शिकायत दर्ज करायी थी और सुनवाई में आवेदिका सूचना मिलने पर भी अनुपस्थित रहीं। अनावेदक गणो द्वारा एफआईआर दर्ज होने के संबंधित दस्तावेज पेश करने पर आयोग में प्रकरण चलाना संभव नहीं है, इस वजह से प्रकरण नस्तीबद्ध किया गया।

अन्य प्रकरण में अवेदिका ने अपने पति, देवर और ससुराल वालों के खिलाफ न्यायालय में 379 377, 498 दहेज प्रताडऩा एवं 125 भरण पोषण का मामला न्यायलय में दर्ज करायी है। दोनों पक्षों में सुलाहनामा की कोई गुंजाईश नहीं है। आवेदिका को भरण-पोषण मिल रहा है। दोनों बच्चों के दिमाग में उसके पिता के खिलाफ जहर भर दिया गया है। मामला न्यायालय में चलने की वजह से आयोग में सुनवाई असंभव है, इस वजह से आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया।

अन्य प्रकरण में अनावेदक द्वारा फोन पर आवेदिका को धमकी देने की शिकायत आयोग में दर्ज कराया गया जिसमें अनावेदक सुनवाई में अनुपस्थित था। आयोग ने शीघ्र सुनवाई हेतु प्रकरण रायपुर स्थानांतरण किया। मिलाई सेक्टर 6 के थाना प्रभारी को आयोग द्वारा आदेश दिया गया की अनावेदन को अगली सुनवाई में एस.आई. के माध्यम से उपस्थिति सुनिश्चित किया जाये।

अन्य प्रकरण में आवेदिका द्वारा घरेलू हिंसा का प्रकरण न्यायालय में चलने के बावजूद आयोग ने शिकायत दर्ज करायी थी। अनुपपुर पुलिस के माध्यम से अनावेदकगणों का उपस्थिति सुनिश्चित कराया गया। आवेदिका अनुपस्थित रहीं। प्रकरण न्यायालय में चलने के वजह से आयोग ने नस्तीबद्ध किया।

अन्य प्रकरण में अनावेदकगण उपस्थित रहे। आवेदिका द्वारा भोपाल मध्यप्रदेश के महिला थाना में 498 दहेज प्रताडऩा का मामला दर्ज करायी है और आज की सुनवाई में अनुपस्थित रही। मामले में एफआईआर दर्ज होने से आयोग ने प्रकरण नस्तीबद्ध किया ।

अन्य प्रकरण में आनावेदक 1 और 2 उपस्थित अनावेदकगणों द्वारा बताया गया कि आवेदिका से सुलहनामा हो गया है, लेकिन आवेदिका अनुपस्थित की वजह से प्रकरण समाप्त नहीं किया गया। आयोग ने समझाईश दी कि आवेदिका अपने हाथ से लिख कर जब आयोग में सुलहानामा आवेदन प्रस्तुत करेगी, तब प्रकरण नस्तीबद्ध किया जाएगा।

अन्य प्रकरण में आवेदिका अनुपस्थित थीं, अनावेदकगण ने बताया कि न्यायालय में 107/16 का प्रकरण चलाया गया जो समाप्त हो चुका है। जिसमें प्रमाणित प्रतिलिपि प्रस्तुत करने पर आयोग प्रकरण नस्तीबद्ध करेगा। अन्य प्रकरण में आवेदिका उपस्थित थी अनावेदक अनुपस्थित था। आवेदिका ने बताया कि उसका पति का दूसरी महिला से अवैध संबंध है और वह भरण पोषण का पैसा नहीं देता, जिसको आयोग ने एस.आई. के माध्यम से आगामी रायपुर सुनवाई में उपस्थित कराने का निर्देश दिया गया।

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