रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 19 फरवरी। राज्य सरकार ने अनुसूचित जाति,जनजातियों के व्यक्तियों से प्राप्त शिकायतों पर कार्यवाही के लिए सभी विभागों में शिकायत पंजी (कंपलेंट रजिस्टर) रखने के आदेश दिए हैं। सामान्य प्रशासन विभाग के अवर सचिव एके सिंह ने सभी विभागों, अध्यक्ष राजस्व मण्डल, संभागीय आयुक्तों, सभी विभागाध्यक्षों, कलेक्टर,सीईओ (जिला पंचायत) को पत्र भेजा है।
वैसे यह व्यवस्था वर्ष 1981 से लागू है और 2017 में सरकार रिमाइंडर जारी कर चुकी है । इसी सिलसिले में कहा है कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजातियों के व्यक्तियों से शिकायतें शासन को कई स्तरों से प्राप्त होती है। कभी-कभी जघन्य अपराध भी होते हैं। इन शिकायतों पर आवश्यक कार्यवाही पूरी मुस्तैदी के साथ की गई अथवा नहीं, इसका निरीक्षण करने की दृष्टि से शासन के समस्त स्तर पर कार्यालयों में इन जातियों के ओर से समय-समय पर प्राप्त होने वाली शिकायतों का इन्द्राज करने उक्त परिपत्र में निर्धारित नमूने के अनुसार एक शिकायत पंजी रखने के निर्देश दिए गए हैं।
शासन के ध्यान में यह बात लाई गई है कि सामान्य प्रशासन विभाग के निर्देशों पालन नहीं किया जा रहा है। अतएव इस निर्देश के पालन में सभी विभाग के शिकायत पंजी का प्रतिवेदन तथा विभागों द्वारा की गई कार्यवाही की अद्यतन जानकारी की टीप इस विभाग को तत्काल
उपलब्ध कराएं।