रायपुर
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
रायपुर, 22 फरवरी। उद्योग मंत्री लखन लाल देवांगन ने सदन में कहा कि सीएसआर मद के खर्च को लेकर राज्य और जिला प्रशासन को पुन: अधिकार देने केंद्र सरकार को पत्र भेजा जाएगा । वे भाजपा विधायक भावना बोहरा, सुशांत शुक्ला के प्रश्नों का जवाब दे रहे थे।
प्रश्न काल में श्रीमती बोहरा ने सीएसआर मद की स्वीकृति और खर्च का मापदंड जानना चाहा था? मंत्री देवांगन ने कहा कि पहले यह अधिकार राज्य सरकार को दिया गया था। और इसे केंद्र ने बंद करते हुए खर्च का अधिकार उद्योगों को ही दे दिया है । कंपनी एक्ट में संशोधन कर. दिया गया है । उद्योग प्रबंधन क्षेत्र के जन प्रतिनिधियों,ग्रामीणों की मांग सुझाव पर खर्च कर सकते हैं। इसलिए हमारे पास रिकार्ड नहीं है। इस पर जानकारी चाहिए होगा तो भारत सरकार को पत्र लिखना होगा। अनुज शर्मा ने कहा कि उद्योगपति, सीएसआर फंड को ईमानदारी से खर्च नहीं करते। वे इस मद का दूसरे कार्यों में खर्च कर गड़बड़ी करते हैं । क्या इस पर कार्रवाई करेंगे? मंत्री देवांगन ने कहा कि हमे कार्रवाई का अधिकार नहीं है। केंद्र ने उद्योगों को दे दिया है। अनुज ने कहा कि यानी कोई अंकुश नहीं रह जाएगा। पूर्व सीएम भूपेश बघेल ने कहा कि क्या सीएसआर मद के खर्च का अधिकार फिर से राज्य सरकार को देने और कलेक्टर के जरिए निर्माण कार्य संचालित हो ,केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे? मंत्री लखन लाल देवांगन ने कहा कि अवश्य पत्र भेजकर अधिकार राज्य को देने सी मांग करेंगे। सुशांत शुक्ला ने अपने पृथक प्रश्न में कहा है कि सरकार के पूर्व उद्योग सचिव मनोज पिंगुवा ने मार्च-22 में आदेश जारी कर कहा है कि सीएसआर मद के खर्च के लिए राज्य जिला उद्योग निवेश बोर्ड की बैठक में उद्योगपतियों की उपस्थिति में सी जाएगी। और मंत्री कह रहे हैं कि नियम बदल दिया गया है । मंत्री देवांगन ने कहा कि जी हां, 21-1-21 को केंद्र ने सीएसआर नियम में संशोधन कर दिया था। यह अधिकार पुन: राज्य, जिला प्रशासन को देने पत्र लिखा जाएगा ।