रायगढ़

भगवानपुर की खाली जमीन का मामला हाईकोर्ट में
27-Dec-2020 8:46 PM
 भगवानपुर की खाली जमीन का मामला हाईकोर्ट में

  राजस्व सचिव सहित कलेक्टर, नजूल अधिकारी से जवाब-तलब  

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता

रायगढ़, 27 दिसंबर। भगवानपुर की भूमि ख. न . 34/2 की नीलामी अधर में हो गई है। नीलामी के खिलाफ़ हाईकोर्ट ने  सुनवाई के लिए केस स्वीकार किया है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राजस्व सचिव, रायगढ़ कलेक्टर के साथ-साथ नजूल अधिकारी से भी जवाब मांगा है।

ज्ञात हो कि इस संबंध में अपील कर्ता हनुमान प्रसाद शर्मा ने हाईकोर्ट में अपील की थी। उन्होंने रिक्त जमीन का पट्टा आबंटित करने के लिए कलेक्टर से लेकर नजूल विभाग को बरसों पहले आवेदन दिया था। इसके बाद भी जिला प्रशासन ने उक्त जमीन की नीलामी का आयोजन कर दिया था।

उक्त भूमि के लिए हाईकोर्ट बिलासपुर ने अपने प्रकरण क्र. डब्ल्यूपीसी/2475 में आदेश 29 अक्टूबर को हनुमान शर्मा के 20000 वर्गफुट के आवेदन पर राज्य शासन को निर्देश दिया है तथा राज्य शासन स्तर पर यह विचाराधीन है। राज्य शासन के गाइडलाइन 11 सितंबर 2019 के अनुसार 7500 वर्गफुट से ज़्यादा आबंटन या व्यवस्थापन या पट्टा देना राज्य शासन के अधिकार में है। परंतु 22927 वर्गफुट के  नीलामी के लिए सूचना निकाले जाने पर पुन:  डब्ल्यूपीसी 15128/2020 को अर्जेंट सुनवाई हेतु हाईकोर्ट ने स्वीकार किया है तथा राज्य शासन ने अपने पत्र क्रमांक 3526 राजस्व मंत्रालय रायपुर ने मामले को गंभीर मानते हुए 26 दिसंबर को आदेश जारी कर उक्त मामले की जांच रिपोर्ट मंगाई है। हाईकोर्ट ने इस संबंध में राजस्व सचिव, रायगढ़ कलेक्टर के साथ-साथ नजूल अधिकारी से भी जवाब मांगा है।

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