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भोपाल गैस त्रासदी केस: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की पीड़ितों का मुआवज़ा बढ़ाने से जुड़ी याचिका
14-Mar-2023 11:22 AM
भोपाल गैस त्रासदी केस: सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज की पीड़ितों का मुआवज़ा बढ़ाने से जुड़ी याचिका

भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों को मिले मुआवज़े की राशि को बढ़ाने की मांग वाली याचिका को सुप्रीम कोर्ट ने ख़ारिज कर दिया है.

केंद्र सरकार ने साल 2010 में क्यूरेटिव याचिका दायर कर यूएस की कंपनी यूनियन कार्बाइड (अब डाव केमिकल्स के स्वामित्व वाली) से भोपाल गैस त्रासदी के पीड़ितों के लिए अतिरिक्त मुआवज़े की मांग की थी.

याचिका में यूनियन कार्बाइड से करीब 7800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवज़ा दिलाने की मांग की गई थी.

साल 2010 में दायर याचिका में यूनियन कार्बाइड से करीब 7800 करोड़ रुपये का अतिरिक्त मुआवज़ा दिलाने की मांग की गई थी.

भोपाल गैस त्रासदी

वर्ष 1984 के दिसंबर माह की 2 और 3 तारीख की रात को यूनियन कार्बाइड के कारखाने से लगभग 40 टन 'मेथायिल अयिसोसायिनेट' गैस का रिसाव होने लगा.

भोपाल शहर में अफरा तफरी मच गई थी, लेकिन सबसे ज़्यादा प्रभावित वो इलाक़े थे जो यूनियन कार्बाइड के कारख़ाने के आस पास थे.

सरकारी आंकड़ों के हिसाब से इस हादसे में मरने वालों की संख्या 5 हजार 295 के क़रीब थी. (bbc.com/hindi)

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