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‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बिलासपुर 14 अगस्त। छत्तीसगढ़ में हुए कथित 21 सौ करोड़ रुपए के शराब घोटाले में गिरफ्तार कारोबारी नितेश पुरोहित और त्रिलोक सिंह ढिल्लन को 4 सप्ताह के लिए हाईकोर्ट ने अंतरिम जमानत दी है।
विदित हो कि अनवर ढेबर को मेडिकल ग्राउंड पर जमानत दी गई थी, वहीं इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने भी आदेश दिया था कि अगले आदेश तक ईडी शराब घोटाले में आरोपियों के विरुद्ध कोई दंडात्मक कार्रवाई न करे। कुछ आरोपी सरकारी अफसरों को भी इस आदेश के तहत संरक्षण मिल गया है। आज हाईकोर्ट ने त्रिलोक सिंह उर्फ पप्पू ढिल्लन तथा नितेश पुरोहित को स्वास्थ्य खराब होने और सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के आधार पर जमानत दी है। इस समय पुरोहित को इलाज के लिए एम्स रायपुर में दाखिल कराया गया है। इसके अलावा अनवर ढेबर की अंतरिम जमानत भी 4 सप्ताह के लिए बढ़ा दी गई है। इन सभी की जमानत की अवधि पर अगली सुनवाई 4 सप्ताह के बाद होगी।
अभियुक्तों की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता नित्य रामकृष्णन और मतीन सिद्दीकी ने पैरवी की।