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पाकिस्तान: नवाज़ शरीफ़ पर लगी आजीवन अयोग्यता समाप्त, आम चुनाव में लेंगे भाग
09-Jan-2024 9:31 AM
पाकिस्तान: नवाज़ शरीफ़ पर लगी आजीवन अयोग्यता समाप्त, आम चुनाव में लेंगे भाग

पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने चुनाव से पहले देश के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ और स्टेबिलिटी पार्टी के अध्यक्ष जहांगीर तरीन को बड़ी राहत दी है.

कोर्ट ने उस कानून को ख़त्म कर दिया है जिसके तहत दोषी पाए जाने वाले सांसदों को आजीवन चुनाव लड़ने पर प्रतिबंध लगाया गया था.

संविधान के अनुच्छेद 62-1 एफ की व्याख्या करते हुए कोर्ट ने अपने फैसले में आजीवन अयोग्यता के प्रावधान को ख़त्म करने का फैसला किया है.

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश काजी फैज़ ईसा की अध्यक्षता वाली सात सदस्यीय पीठ ने मामले की सुनवाई की और 5 जनवरी को पक्षों की दलीलें पूरी होने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया.

कोर्ट के ताज़ा फ़ैसले के बाद अब नवाज़ शरीफ़ पर लगी आजीवन अयोग्यता समाप्त हो जाएगी.

नवाज़ शरीफ़ और जहांगीर तरीन ने आगामी चुनाव में भाग लेने की घोषणा करते हुए अपना नामांकन पत्र जमा कर दिया है.

गौरतलब है कि पूर्व संसद ने चुनाव अधिनियम 2017 में संशोधन कर अयोग्यता की अधिकतम अवधि पांच साल तय की थी. फैसले में कहा गया है कि चुनाव अधिनियम के तहत पांच साल की अयोग्यता की अवधि जारी रहेगी. (bbc.com/hindi)

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