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‘छत्तीसगढ़’ संवादाता
बिलासपुर 29 मार्च। जिला दण्डाधिकारी अवनीश शरण ने जिले के तीन अपराधियों के विरूद्ध जिला बदर की कार्रवाई की है। उन्हें 24 घण्टे के भीतर बिलासपुर व आसपास के जिलों से बाहर जाने का आदेश दिया गया है। इनमें हरिशचन्द्र उर्फ गोलू ठाकुर (उम्र 50 वर्ष) पुरानी बस्ती कोटा, विनोद साहू (उम्र 51 वर्ष) मड़ई थाना सीपत एवं शानू खान (उम्र 26 वर्ष) चांटीडीह पठान मोहल्ला, बिलासपुर शामिल हैं।
पुलिस अधीक्षक की रिपोर्ट एवं सुनवाई के उपरांत जिला दण्डाधिकारी ने 28 तारीख को जिला बदर की कार्रवाई की है। सभी आरोपियों को छह महीने के लिए सुरक्षा अधिनियम 1990 की विभिन्न धाराओं के तहत जिला दण्डाधिकारी ने आदेश जारी किया है। बिलासपुर राजस्व जिला सहित आसपास के जिले-जांजगीर चांपा, कोरबा, मुंगेली, गौरेला-पेण्ड्रा-मरवाही तथा बलौदाबाजार जिले की सीमा से छह महीने बाहर रहना होगा। विभिन्न थानों में इन बदमाशों के विरुद्ध मारपीट, गुंडागर्दी, गाली गलौज, जान से मारने की धमकी, लूटपाट जैसे गंभीर मामले दर्ज हैं।