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जीपी सिंह पर राजद्रोह केस में प्रोसिडिंग रोकने के निर्देश
10-May-2024 4:23 PM
छत्तीसगढ़ संवाददाता
रायपुर, 10 मई। 1994 बैच के आईपीएस जीपी सिंह को बिलासपुर हाईकोर्ट से बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने सिंह पर लगाए गए राजद्रोह के केस की प्रोसिडिंग पर रोक लगा दी है। पूर्ववर्ती भूपेश बघेल सरकार ने जीपी सिंह के खिलाफ राजद्रोह का मामला दर्ज किया था। इसके पहले 1 मई को छत्तीसगढ़ पुलिस के सीनियर अधिकारी जीपी सिंह को केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण से बड़ी राहत मिली थी। कैट ने चार सप्ताह में जीपी सिंह से जुड़े सभी मामलों को निराकृत कर बहाल किए जाने का आदेश दिया था। जुलाई 2023 में राज्य सरकार की अनुशंसा पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने अनिवार्य सेवानिवृत्ति दे दी थी।