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अहाता नीति पांच साल बाद लागू, शराब पी सकेंगे बेच नहीं सकेंगे
10-May-2024 9:41 PM
अहाता नीति पांच साल बाद लागू, शराब पी सकेंगे बेच नहीं  सकेंगे

आनलाईन टेंडर से सरकार को मिले 103 करोड़, अधिक दर देने वाले 457 अहाता का हुआ टेंडर

रायपुर, 10 मई। आबकारी विभाग के अंतर्गत छत्तीसगढ़ स्टेट मार्केटिंग कार्पोरेशन लिमिटेड (सीएसएमसीएल) ने शुक्रवार को प्रदेश के 28 जिलों में 537 अहाता के लिए ऑनलाईन टेंडर किया था, जिसमें से 457 अहाता के लिए ऑनलाईन टेंडर प्राप्त हुए। एनआईसी के जरिए इन  अहातों के टेंडर खोले गए। इसमें जिन्होंने अहाता के लिए अधिक कीमत भरी थी,उसे लाइसेंस जारी किया गया है। अहाता की इस ऑनलाईन प्रक्रिया से राज्य सरकार को 103 करोड़, 54 लाख, 17 हजार 300 रुपए का राजस्व प्राप्त हुआ। 

अधिकारियों ने बताया कि आबकारी नीति में सार्वजनिक स्थलों पर लोग शराब का सेवन न करें,इसे देखते हुए नीति में अहाता का प्रावधान साल 2017 में ही किया गया था, साथ ही नीति में स्पष्ट उल्लेख था कि इसके लिए ऑनलाईन टेंडर के जरिए अहाता संचालित करने का लाइसेंस जारी किया जाए।आबकारी सचिव आर शंगीता ने विभाग की जिम्मेदारी संभालते ही इस दिशा में विचार-विमर्श किया गया और पूरी पारदर्शिता के ऑनलाईन टेंडर अहाता के लिए बुलवाया गया, शुक्रवार को एनआईसी के जरिए ऑनलाईन टेंडर की प्रक्रिया पूरी की गई,अब अहाता लाइसेंस धारक ही चलाएंगे, किसी भी तरह का अवैध अहाता या चखना सेंटर जैसी व्यवस्था नहीं चलेगी, इस निर्णय का उद्देश्य सिर्फ सार्वजनिक स्थलों पर शराब का सेवन करने और उससे उत्पन्न स्थिति विपरीत स्थिति को रोकने का प्रयास है। इससे कानून व्यवस्था और ट्रैफिक व्यवस्था को लेकर कोई शिकायत नहीं आएगी।

आबकारी अफसरो ने स्पष्ट किया कि अहाता की व्यवस्था केवल शराब पीने के लिए बनाई गई है, शराब बेचने का अधिकार अहाता संचालक को नहीं रहेगा,यदि ऐसी कोई शिकायत मिलती है, तो अहाता का लाइसेंस तत्काल निरस्त कर दिया जाएगा। 

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