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![कांवड़ यात्रा से पहले जारी किए गए आदेश पर मुज़फ़्फरनगर पुलिस ने जारी किया स्पष्टीकरण कांवड़ यात्रा से पहले जारी किए गए आदेश पर मुज़फ़्फरनगर पुलिस ने जारी किया स्पष्टीकरण](https://dailychhattisgarh.com/uploads/article/1721312379ownload_-_2022-09-25T205802.761.jpg)
सावन महीने में कांवड़ यात्रा से पहले जारी किए गए एक आदेश पर अब उत्तर प्रदेश की मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस ने अपना स्पष्टीकरण जारी किया है.
मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस ने कहा है, "श्रावण कांवड़ यात्रा के दौरान सीमावर्ती राज्यों से पश्चिमी उत्तर प्रदेश होते हुए भारी संख्या में कांवड़िये हरिद्वार से जल उठाकर मुज़फ़्फ़रनगर जनपद से होकर गुज़रते हैं. श्रावण के पवित्र माह में लोग ख़ासकर कांवड़िये अपने खानपान में कुछ खाद्य सामग्री से परहेज़ करते हैं."
मुज़फ़्फ़रनगर पुलिस के मुताबिक़, "पूर्व में ऐसी घटनाएं सामने आई हैं जहां कांवड़ मार्ग पर हर प्रकार की खाद्य सामग्री बेचने वाले कुछ दुकानदारों द्वारा अपनी दुकानों के नाम इस प्रकार से रखे गए जिससे कांवड़ियों में भ्रम की स्थिति उत्पन्न होकर क़ानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न हुई."
पुलिस ने कहा कि इस तरह की घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए और श्रद्धालुओं की आस्था को ध्यान में रखते हुए कांवड़ मार्ग पर पड़ने वाले होटल, ढाबे और खानपान की सामग्री बेचने वाले दुकानदारों से अनुरोध किया गया है कि वे स्वेच्छा से अपने मालिक और काम करने वालों का नाम प्रदर्शित करें.
पुलिस का कहना है, "इस आदेश का आशय किसी प्रकार का धार्मिक विभेद ना होकर सिर्फ़ मुज़फ़्फ़रनगर जनपद से गुज़रने वाले श्रद्धालुओं की सुविधा, आरोप प्रत्यारोप और कानून व्यवस्था की स्थिति को बचाना है. इससे पहले भी ऐसी व्यवस्था की जा चुकी है." (bbc.com/hindi)