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विधायकों को नोटिस मामले में केंद्र को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार
24-Jul-2020 1:23 PM
विधायकों को नोटिस मामले में केंद्र को पक्षकार बनाने की याचिका स्वीकार

जयपुर, 24 जुलाई (आईएएनएस)। राजस्थान हाईकोर्ट ने शुक्रवार को राज्य के पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट खेमे के कांग्रेस विधायक पृथ्वीराज मीणा की उस याचिका को स्वीकार कर लिया जिसमें विधानसभा स्पीकर द्वारा पायलट गुट के विधायकों को अयोग्य ठहराने संबंधी नोटिस के मामले में केंद्र को पक्षकार बनाए जाने की मांग की गई है। मीणा ने बुधवार को दायर अपनी याचिका में कहा, विनम्रतापूर्वक प्रार्थना की जाती है कि सचिव, विधि एवं न्याय मंत्रालय (कानूनी मामलों के विभाग) के माध्यम से भारत संघ को न्याय व कानून के हित में वर्तमान रिट याचिका के लिए एक पक्षकार/प्रतिवादी बनाया जाए।

विधानसभा अध्यक्ष सीपी जोशी ने जुलाई में कांग्रेस विधायक दल की बैठकों में पायलट व बागी विधायकों के शमिल नहीं होने और पार्टी विरोधी गतिविधियों के आरोप में पायलट सहित उनके खेमे के विधायकों की अयोग्यता संबंधी नोटिस जारी किए थे। 

स्पीकर को पहले मामले में पिछले सप्ताह तीन दिनों तक कार्रवाई स्थगित करने के लिए कहा गया था, जब हाईकोर्ट ने उस मामले की सुनवाई शुरू की जिसमें याचिकाकर्ता विधायकों ने संविधान के संबंधित प्रावधान चुनौती दी है।

पायलट खेमे के तर्कों को सुनने के बाद हाईकोर्ट ने मंगलवार को उन्हें तीन और दिनों के लिए राहत दी थी और 24 जुलाई के लिए निर्णय सुरक्षित रखा।

बागी विधायकों ने तर्क दिया कि जब विधानसभा सत्र नहीं हो रहा हो तब कोई व्हिप जारी नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा कि सत्तारूढ़ कांग्रेस छोडऩे की उनकी कोई योजना नहीं है लेकिन वे राजस्थान नेतृत्व में बदलाव चाहते थे।

इस बीच, स्पीकर जोशी ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सीएलपी दायर की और सोमवार को इसकी सुनवाई होनी है।

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