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प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सबके रूख आमने-सामने फंस गए, विचार जारी...
25-Aug-2020 3:36 PM
प्रशांत भूषण मामले में सुप्रीम कोर्ट में सबके रूख आमने-सामने फंस गए, विचार जारी...

नई दिल्ली, 25 अगस्त। सुप्रीम कोर्ट ने प्रशांत भूषण अवमानना मामले में अपनी सुनवाई तीस मिनट के लिए स्थगित करते हुए भूषण और उनके वकील, वरिष्ठ अधिवक्ता राजीव धवन को 'सोचने के लिए समय दिया। 

जस्टिस मिश्रा ने शुरुआत में भारत के अटॉर्नी-जनरल (एजी) के के वेणुगोपाल से पूछा कि क्या किया जा सकता है। इस पर, एजी ने जवाब दिया, "हमारे पास पूर्व न्यायाधीशों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय में विफल लोकतंत्र के बारे में दिए गए गंभीर कथन हैं। मेरे पास न्यायपालिका में भ्रष्टाचार के बारे में टिप्पणी करने वाले पूर्व एससी न्यायाधीशों की एक पूरी सूची है।" 

एजी ने कहा "वे न्याय के प्रशासन में सुधार चाहते हैं। यह एक ऐसा मामला है जहां यौर लॉर्डशिप को उन्हें (भूषण) माफ कर देना चाहिए या शायद उन्हें चेतावनी देनी चाहिए। उन्हें दंडित करना आवश्यक नहीं है।" न्यायमूर्ति मिश्रा ने भूषण द्वारा प्रस्तुत पूरक वक्तव्य के संदर्भ में कहा, "हमें इससे कुछ बेहतर की उम्मीद थी। अगर उन्हें लगता है कि उन्होंने कोई गलत काम नहीं किया है तो क्या किया जा सकता है।" इस बिंदु पर एजी, ने सीबीआई निदेशक मामले में एजी के सबमिशन के बारे में अपनी टिप्पणी के लिए भूषण के खिलाफ एक अवमानना मामले का उल्लेख किया, जिसके बाद उन्होंने खेद व्यक्त किया। 

एजी ने न्यायालय को प्रस्तुत किया कि यह एक ऐसा मामला है, जहां न्यायालय "दया" दिखा सकता है और जिसे बार द्वारा सराहा जाएगा। एजी ने खंडपीठ को कई जनहित याचिकाओं के बारे में सूचित किया जो लोगों के लाभ के लिए भूषण द्वारा दायर की गई थीं और अदालत को लोगों की भलाई के लिए किए गए उनके सार्वजनिक काम पर विचार करना चाहिए। न्यायमूर्ति मिश्रा ने जवाब दिया, "भूषण को चेतावनी देने का क्या मतलब है अगर उन्हें खुद लगता है कि उन्होंने कुछ गलत नहीं किया है।" 

 कहा आपने खुद उनके खिलाफ अवमानना दायर की थी, जिसे खेद व्यक्त करने के बाद ही वापस ले लिया गया था।" एजी ने कोर्ट को भूषण की टिप्पणी को रिकॉर्ड से हटाने और मामले को बंद करने का सुझाव दिया। इस पर, न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "जब भूषण खुद कहते हैं कि बोनाफाइड बिलिफ़ है, तो उन्हें रिकॉर्ड से कैसे हटाया जा सकता है?" न्यायमूर्ति गवई ने यह भी कहा कि माफी मांगने के लिए 3 दिन का समय दिया गया था और भूषण ने एक पूरक बयान दर्ज किया। 

एजी ने तब अरुंधति रॉय मामले का ज़िक्र किया, जिसमें सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि "हमारे कंधे चौड़े हो गए हैं।" तदनुसार, उन्होंने अदालत से भूषण को खेद व्यक्त करने का एक और मौका देने का सुझाव दिया। खंडपीठ ने तब जवाबी शपथ पत्र का उल्लेख किया जो भूषण द्वारा दायर किया गया था। न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "क्या इसे उन आरोपों को बचाव के रूप में माना जा सकता है?" एजी ने कहा किया, "अगर खेद की अभिव्यक्ति है, और यदि शपथ पत्र वापस ले लिया जाता है, तो शायद मामला वापस लिया जा सकता है?" इस पर, न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा, "शपथपत्र वापस कैसे लिया जा सकता है जबकि उन्होंने इस पर विचार करने के लिए ज़ोर दिया है।" न्यायमूर्ति मिश्रा ने कहा कि किसी व्यक्ति के फैसले के बारे में अलग-अलग राय हो सकती है, लेकिन न्यायाधीशों को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। एजी ने जवाब दिया कि भूषण ने यह बताने में संकोच नहीं किया कि उनके पास न्यायालय के प्रति सम्मान का भाव भी है। एजी ने कहा, "2009 के मामले में, उन्होंने खेद व्यक्त किया है। इसी तरह, अगर वह इसमें खेद व्यक्त करते हैं, तो इस दुर्भाग्यपूर्ण मामले का अंत होना चाहिए।" न्यायमूर्ति मिश्रा ने एजी की सलाह का स्वागत किया, उन्होंने टिप्पणी की कि आरोपों को वापस लिया जाना चाहिए। एजी ने इसके साथ सहमति व्यक्त की, और ध्यान दिया कि वह इससे आगे कुछ भी प्रस्तुत नहीं कर सकता क्योंकि यह धवन और उनके क्लाइंट (भूषण) के लिए वही था जो वे चाहते थे। तदनुसार, अदालत ने धवन और भूषण को मामले पर "सोचने" के लिए 30 मिनट का समय दिया। (hindi.livelaw)

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