राष्ट्रीय
सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को कहा कि जो लोग सार्वजनिक जगहों पर मास्क नहीं पहन रहे हैं वे हर किसी के जीवन के अधिकार का उल्लंघन कर रहे हैं.
हिंदुस्तान टाइम्स अख़बार के मुताबिक़, इस टिप्पणी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिए कि कोविड-19 महामारी में वे मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के लिए दिशानिर्देश बनाएं.
इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट के उस आदेश पर भी रोक लगा दी जिसमें हाई कोर्ट ने मास्क न पहनने वालों को सज़ा के तौर पर कोविड-19 सेंटर में नॉन-मेडिकल ड्यूटी में लगाने को कहा था. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह सज़ा 'बेमेल' है.
जस्टिस अशोक भूषण की अध्यक्षता वाली बेंच ने खेद जताते हुए कहा कि लोग वायरस रोकने के लिए बनाए गए दिशानिर्देशों का पालन नहीं कर रहे हैं और प्रशासन भी मास्क पहनने और सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों को लागू करने को लेकर उदासीन है. (बीबीसी)