राजनांदगांव
शारीरिक संबंध बनाने के बाद शादी से किया इंकार
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 12 मार्च। शादी का झांसा देकर रेप करने वाले आरोपी को छुईखदान पुलिस ने हिरासत में लेकर जेल भेज दिया है।
मिली जानकारी के अनुसार 7 मार्च को एक प्रार्थिया ने लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि 6 फरवरी 2022 से 6 मार्च 2023 के मध्य आरोपी तोरन साहू ने पीडि़ता को उसके घर से बुलाकर खैरागढ़ में लॉज में ले जाकर शादी का झांसा देकर शारीरिक संबंध बनाया है और अलग-अलग दिन में खैरागढ़ से डोंगरगढ़, बालाघाट, जबलपुर, उज्जैन, मथुरा ले जाकर शादी करने का झांसा देकर कई बार शारीरिक संबंध बनाया है। उसके बाद शादी करने से इंकार कर दिया है। रिपोर्ट पर थाना छुईखदान में अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया है।
विवेचना के संबंध में पुलिस अधीक्षक अंकिता शर्मा एवं अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक नेहा पाण्डे तथा पुलिस अनुविभागीय अधिकारी खैरागढ़ लालचंद मोहले द्वारा महिला संबंधित मामले की गंभीरता को देखते त्वरित कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार करने दिशा निर्देश दिया गया था, जिस पर विवेचना दौरान प्रार्थिया का महिला पुलिस अधिकारी से बयान कराया गया। जिसमें पीडि़ता के अपराध घटित होने की पुष्टि की है। पश्चात विवेचना संबंधित आवश्यक कार्रवाई पूर्ण करते आरोपी तोरन साहू को हिरासत में लेकर घटना के संबंध में पूछताछ किया गया।
आरोपी द्वारा पीडि़ता को शादी करने का झांसा देकर उसके साथ कई बार शारीरिक संबंध बनाने उसके बाद शादी करने से इंकार करना अपना जुर्म स्वीकार किया है। आरोपी तोरन साहू से घटना में प्रयुक्त मोटर साइकिल को जब्त किया गया है। आरोपी तोरन साहू 21 वर्ष निवासी अचानकपुर थाना मोहगांव जिला केसीजी के विरुद्ध अपराध साक्ष्य पाए जाने से 11 मार्च को गिरफ्तार कर न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया।