बेमेतरा
बेमेतरा, 3 सितंबर। विशेष न्यायालय (भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम), पीठासीन अधिकारी, पंकज कुमार सिन्हा ने फरवरी 2022 में रिश्वत लेते पकड़े गये साजा अनुविभागिय कार्यालय में पदस्थ लिपिक हनी कश्यप को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 यथासंशोधित अधिनियम 2016 की धारा 07 के अपराध में तीन वर्ष के कठिन कारावास एवं दो हजार रुपये अर्थदण्ड से दण्डित किया। शासन की ओर से सूरज कुमार मिश्रा, अतिरिक्त लोक अभियोजक, ने पैरवी की।
प्रकरण को लेकर बताया गया कि साजा क्षेत्र के प्रार्थी राजकुमार रजक ने 11 फरवरी को पुलिस अधीक्षक एन्टी करप्शन ब्यूरो, कार्यालय, रायपुर के समक्ष लिखित शिकायत प्रस्तुत किया था कि उसके पिता की सेमरिया के बांधा तालाब में डूबने से 19 मई 21 को मृत्यु हो गई थी। क्षतिपूर्ति राशि के लिए एसडीएम कार्यालय साजा में उसकी मां अमरौतिन बाई के नाम से आवेदन लंबित है। उक्त एसडीएम कार्यालय के क्लर्क अभियुक्त द्वारा मुआवजा राशि स्वीकृति कराये जाने के एवज में 50,000 - रूपये रिश्वत की मांग किया जा रहा है, किन्तु वह उसे नहीं देना चाहता है, बल्कि उसे रंगे हाथों पकड़वाना चाहता है। आरोपी को रिश्वत लेते हुये पकडऩे के लिए ट्रैप दल का गठन किया गया और उपरोक्त रेड कार्यवाही की गई।
योजना के मुताबिक ट्रैप दल के सदस्य एवं पंच साक्षीगण शासकीय वाहन में 28 फरवरी को टीम द्वारा रंगे हाथ पकड़ा गया था। विवेचना के बाद प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किया गया था, जिसमें 16 साक्षियों कथन लिया गया था। प्रकरण में सुनवाई पूर्ण होने के बाद अरोप सिद्ध होने पर विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम, पीठासीन अधिकारी, पंकज कुमार सिन्हा, द्वारा अभियुक्त हनी कश्यप पिता स्व. सूर्यकांत कश्यप, 25 वर्ष, सहायक ग्रेड-तीन तहसील कार्यालय को सजा सुनाया गया।
10 हजार लेते पकड़ा गया था
कार्यालय में पदस्थ बाबू को एसीबी की टीम ने 10 हजार रूपये घुस लेते रंगे हाथों पकड़ा। आरोपी के खिलाफ प्रार्थी राजकुमार रजक ने एसीबी से शिकायत की थी। इसके बाद प्रक्रिया पूर्ण कर आरोपी को आज उसी के कार्यालय में 10 हजार नगद के साथ पकड़ा गया था।