बेमेतरा

अंगूठे के निशान से धान खरीदने ऑपरेटरों को दिया प्रशिक्षण
05-Sep-2023 3:00 PM
अंगूठे के निशान से धान खरीदने ऑपरेटरों को दिया प्रशिक्षण

‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
बेमेतरा, 5 सितंबर।
खरीफ वर्ष 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी में पारदर्शिता लाने बायोमेट्रिक सिस्टम लागू की गई है। इस सिस्टम से किसान अंगूठे का निशान लगाकर अपनी उपज बेच सकेंगे। इसे लेकर सोमवार को जिला पंचायत के सभाकक्ष में जिले के समिति प्रबंधक व कम्प्यूटर ऑपरेटरों को कलेक्टर पीएस एल्मा की मौजूदगी में प्रशिक्षण दिया गया।

एल्मा ने कहा कि किसानों को समर्थन मूल्य पर धान बेचने के दौरान कोई असुविधा न हो, इसके लिए शासन ने उनके परिवार एवं रिश्तेदारों को नॉमिनी बनाने की सुविधा प्रदान की है। इसके आधार पर वे स्वत: उपस्थित होकर या उनके द्वारा बनाए गए नॉमिनी के द्वारा धान की बिक्री की जा सकती है। 

कलेक्टर ने ई- डिस्ट्रिक्ट मैनेजर का परिचय कराते हुए कहा कि आधार या बायोमेट्रिक संबंधी समस्या के लिए इनसे संपर्क कर सकते हैं। इसके साथ ही उन्होंने धान खरीदी पोर्टल में आ रही तकनीकी समस्या को दूर करने के लिए डिस्ट्रिक्ट इंफॉर्मेशन ऑफिसर से भी परिचित कराया। कलेक्टर ने सभी निर्वाचन में मतदान करने की शपथ भी दिलाई। इस अवसर पर डिप्टी कलक्टर धनराज मरकाम, उप संचालक कृषि मोरध्वज डड़सेना, जिला खाद्य अधिकारी नितिन त्रिवेदी सहित कृषि विस्तार अधिकारी, सोसायटी प्रबंधक व कम्प्यूटर ऑपरेटर उपस्थित थे।

नॉमिनी व आधार नंबर में करा सकते हैं परिवर्तन 

यदि किसी कारणवश पंजीकृत किसान अपने नॉमिनी अथवा आधार नंबर में परिवर्तन कराना चाहता है तो उसका अनुमोदन अनुविभागीय अधिकारी राजस्व एवं तहसीलदार द्वारा किया जा सकता है। गतवर्ष पंजीकृत किसानों का पंजीयन उनकी मृत्यु एवं अन्य कारणों से निरस्त करने जानकारी तहसीलदारों को भेजी जाएगी। इसके बाद तहसीलदार को प्रदान लॉगिन आईडी से किसान पंजीयन निरस्त की कार्रवाई की जाएगी।

31 अक्टूबर तक किसान करा लें अपना पंजीयन 

कलेक्टर ने बताया कि 2023-24 में समर्थन मूल्य पर धान एवं मक्का खरीदी के लिए किसान पंजीयन कराने की अंतिम तिथि 31 अक्टूबर तक निर्धारित की गई है। इसलिए समय रहते किसान अपना पंजीयन करा लें। ग्रामीण विस्तार अधिकारी विनय शर्मा ने प्रशिक्षण दिया। उन्होंने बताया कि धान के बदले अन्य फसल लेने वाले किसानों को कृषि विभाग के अंतर्गत अन्य योजनाओं का लाभ लेने के लिए एकीकृत किसान पोर्टल में पंजीयन कराना आवश्यक है। इस वर्ष भी पूर्व के वर्षों की भांति कृषकों को पृथक से पंजीयन की आवश्यकता नहीं होगी। 
किसान के पंजीयन में रकबा या अन्य कोई भी संशोधन कराने की स्थिति में उसे ऋ ण पुस्तिका, बी-1, आधार नंबर, पासबुक की छायाप्रति के साथ संबंधित सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक होगा। इसके अलावा नवीन पंजीयन कराने वाले किसानों को भी उक्त दस्तावेजों की छायाप्रति सहकारी समितियों में जमा कराना आवश्यक है। इसके बाद दस्तावेजों की जांच के बाद नवीन किसान पंजीयन की कार्रवाई की जाएगी। गत वर्ष के पंजीकृत किसान यदि अपने पंजीयन में कोई भी संशोधन के लिए 30 सितंबर तक आवश्यक दस्तावेजों के साथ अपना पंजीयन करा सकते हैं।
 

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