राजनांदगांव
राजनांदगांव, 29 अक्टूबर। छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग द्वारा दीपावली, छठ पूजा, गुरुपर्व तथा नए वर्ष, क्रिसमस के अवसर पर पटाखों को फोडऩे के लिए 2 घंटे का समय निर्धारित किया है। निर्धारित समय के अनुसार दिवाली की रात्रि 8 से 10 बजे तक, छठ पूजा पर सुबह 6 से 8 तक, गुरु पर्व पर रात्रि 8 से 10 बजे तक एवं नया वर्ष व क्रिसमस की रात्रि पर 11.55 से रात्रि 12.30 बजे तक पटाखा फोडऩे की अनुमति होगी। राज्य में केवल हरित पटखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। वायु प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण अधिनियम के तहत रायपुर, बिलासपुर, भिलाई दुर्ग, रायगढ़ एवं कोरबा के नगरीय क्षेत्र में प्रति वर्ष 1 दिसंबर से 31 जनवरी तक की अवधि में पटाखों का जलाया जाना प्रतिबंधित किया गया है।
जारी आदेश के अनुसार कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इंप्रूव्ड एवं हरित पटखों की बिक्री केवल लाइसेंस ट्रेडर्स द्वारा किया जा सकेगा। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिए बाजार में बेचा जा सकेगा। जिसमें उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखों अथवा लडिय़ों की बिक्री उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है।
पटाखों का ऐसे निर्माता का लाइसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिए गए हैं। जिनके द्वारा पटाखों में लिथियम, आर्सेनिक, एंटीमनी लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाइन अथवा ई व्यापारिक वेबसाइटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित किया गया है। इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं।