राजनांदगांव
गतिविधियों की जानकारी से अवगत कराया
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
राजनांदगांव, 05 नवंबर। मोहला-मानपुर-अं. चौकी कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी ने राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों की शनिवार को बैठक ली।
बैठक में मतदान दिवस के अंतिम 48 घंटे के पूर्व किए जाने वाले गतिविधियों की जानकारी से अवगत कराया। बैठक में बताया गया कि किसी भी मतदान केंद्र क्षेत्र में मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के वाहनों पर या किसी अन्य तरीके से लगे लाउडस्पीकर का उपयोग करने की अनुमति नहीं होगी।
इसी प्रकार मतदान पुर्नमतदान के अंतिम 48 घंटे के दौरान शराब की दुकान बंद रहेगी। इसी तरह अंतिम 48 घंटे के दौरान यानी मतदान बंद होने से 48 घंटे पहले चुनाव वाले निर्वाचन क्षेत्र में राजनीतिक पदाधिकारी के जो उस क्षेत्र में मतदाता नहीं है, उनके रहने पर प्रतिबंध रहेगा।
इसी तरह विश्राम गृह के कमरे किसी भी व्यक्ति को अंतिम 48 घंटे में आबंटित नहीं किए जाएंगे। सभी दलों और उम्मीदवारों को मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान सार्वजनिक सभा एवं जुलूस का आयोजन नहीं किया जाएगा। मतदान समाप्ति के लिए निर्धारित समय के साथ समाप्त होने वाली 48 घंटे की अवधि के दौरान उम्मीदवार सिनेमैटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के माध्यम से किसी भी निर्वाचन से संबंधित सामाग्री को जनता के सामने प्रदर्शित नहीं कर सकेगा।
इसी प्रकार किसी भी जनमत सर्वेक्षण या एग्जिट पोल के परिणाम को किसी भी समय प्रिंट, इलेक्ट्रानिक या किसी अन्य मीडिया द्वारा किसी भी तरीके से प्रकाशित, प्रचारित या प्रसारित नहीं किया जा सकेगा। प्रिंट मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापन या प्रचार सामग्री का अंतिम 48 घंटे में प्रशासन के पूर्व प्रमाणन आवश्यक होगा।