दुर्ग
दुर्ग, 8 फरवरी। पुरानी रंजिश को लेकर चाकू से प्राणघातक हमला करने वाले आरोपी को जिला सत्र न्यायाधीश नीता यादव की कोर्ट ने सजा दी है। कोर्ट ने आरोपी चम्पेश मरई को धारा 307 के तहत 10 वर्ष सश्रम कारावास ,1000 रुपए अर्थ दंड तथा अर्थ दंड न दे पाने पर एक माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। लोक अभियोजक बालमुकुंद चंद्राकर ने बताया कि 31 जुलाई 2020 की रात को राजीव नगर वार्ड नंबर 2 दुर्ग स्थित राजेश किराना दुकान के पास मोहित सिन्हा, राहुल गायधनी, गोलू उर्फ परमानंद, जीवन यादव तथा सौरभ सिन्हा बैठकर आपस में बातचीत कर रहे थे। इसी दौरान आरोपी चम्पेश मरई (25) वहां पर धारदार चाकू लेकर पहुंचा और पुरानी रंजिश को लेकर सौरव सिन्हा के साथ मारपीट करते हुए उस पर चाकू से ताबड़तोड़ वार कर दिया।
सौरभ लहू लुहान होकर जमीन पर गिर गया। इसके बाद आरोपी वहां से भाग निकला। लोगों ने 112 वाहन की मदद से घायल सौरभ सिन्हा को गंभीर अवस्था में जिला अस्पताल पहुंचाया जहां से उसे हायर ट्रीटमेंट के लिए हाईटेक अस्पताल जुनवानी ले जाकर भर्ती किया गया था।