रायपुर
19 अप्रैल से 1 जून तक एग्जिट पोल पर प्रतिबंध
30-Mar-2024 9:20 PM
रायपुर, 30 मार्च। निर्वाचन आयोग ने पहले चरण के मतदान 19 अप्रैल से अंतिम चरण 1 जून तक किसी भी तरह के एग्जिट पोल के आयोजन ,प्रसारण को प्रतिबंधित किया है। आयोग की अधिसूचना जारी करते हुए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम,1951 के प्रावधानों के तहत इस अवधि के दौरान किसी भी प्रकार के एग्जिट पोल के आयोजन तथा प्रसारण को प्रतिबंधित किया गया है। आयोग ने संबंधित लोकसभा क्षेत्रों में मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय पर समाप्त होने वाली 48 घंटों की अवधि के दौरान किसी भी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में किसी भी ओपिनियन पोल या किसी अन्य मतदान सर्वेक्षण के परिणामों का प्रसारण या प्रकाशन नहीं किया जा सकेगा।