दुर्ग
‘छत्तीसगढ़’ संवाददाता
दुर्ग, 5 अप्रैल। प्रतिबंधित नशीली दवाई की बिक्री करने वाले तीन आरोपियों को पकडऩे में कोतवाली पुलिस एवं एसीसीयू की टीम को सफलता मिली है। आरोपियों को पुलिस ने जबलपुर मध्य प्रदेश से गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर न्यायालय में पेश किया है। आरोपियों के पास से 3,86,050 रुपए की नशीली दवाइयां, मोबाइल, लैपटॉप व अन्य दस्तावेज जब्त किए गए हैं।
पुलिस अधीक्षक जितेंद्र शुक्ला के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शहर अभिषेक झा, एसीसीयु के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अनुराग झा, नगर पुलिस अधीक्षक दुर्ग चिराग जैन के निर्देशन में नशीली दवाई बिक्री करने वालों के खिलाफ अभियान छेड़ा गया था। 23 मार्च को जीवन रेखा परिसर दुर्ग में गोवर्धन प्रसाद बंछोर निवासी रिसाली, अनीश उर्फ सोनी राजपूत निवासी शंकर नगर दुर्ग तथा रुस्तम नेताम निवासी बघेरा को अवैध रूप से प्रतिबंधित नशीली दवाई अल्प्राजोलम बेचने के मामले में गिरफ्तार किया गया था।
आरोपी गोवर्धन प्रसाद बंछोर के द्वारा जबलपुर से नशीली दवाई को अनिल माधवानी निवासी रायपुर द्वारा जबलपुर के राजकुमार गंगवानी के माध्यम से आर्डर करके मंगवाना बताया गया था। इस आधार पर अनिल माधवानी को अभिरक्षा में लेकर पूछताछ की गई। उसने स्वीकार किया कि राजकुमार गंगवानी निवासी जबलपुर के माध्यम से वह दवाइयों को मंगवाता था।
इस पर पुलिस के आला अधिकारियों ने कोतवाली के उप निरीक्षक नवीन राजपूत के नेतृत्व में टीम भेजकर राजकुमार गंगवानी को पकड़ा। पूछताछ करने पर आरोपी ने जबलपुर द्वारिका नगर क्षेत्र के राधे स्वामी मेडिकल फर्म से दवाई को लाकर अवैध रूप से बेचना बताया। राजकुमार गंगवानी द्वारा नशीली दवाई सप्लाई करने वाले व्यक्ति लखन ओचानी के फर्म में सर्च करने पर पुलिस को प्रतिबंधित नशीली दवाइयां अल्फाजोलम, स्पास्मो मिली। आरोपी से पूछताछ करने पर उसने बताया कि आधी प्रतिबंधित नशीली दवाइयां अपने साथी राजेश सोनी के पास स्टॉक में वह रख देता है। जानकारी मिलने पर पुलिस की टीम राजेश सोनी के घर में सर्च की। वहां पर नशीली दवाइयां अल्प्राजोलम, स्पास्मो व इंजेक्शन मिले।
पुलिस ने आरोपी लखन ओचानी लाल माटी, झम्मन दास चौक जबलपुर, राजेश सोनी पिता नरेश सोनी निवासी आईटीआई प्रोफेशर कॉलोनी जबलपुर एवं राजकुमार गंगवानी जबलपुर के कब्जे से नशीली टैबलेट व इंजेक्शन कुल कीमत 3,86,050 रुपए को जब्त किया है। आरोपियों के खिलाफ धारा 8,22,27 (क) नारकोटिक्स एक्ट के तहत कार्रवाई की गई है।
ट्रैवल्स से भेजी जाती थी दवाइयां
आरोपी राजकुमार गंगवानी को पकडक़र पूछताछ करने पर आरोपी ने पुलिस टीम को बताया कि अनिल माधवानी निवासी रायपुर द्वारा ऑर्डर देने पर यहां से प्रतिबंधित दवाई को ट्रेवल्स के माध्यम से दुर्ग स्थित राकेश मेडिकल फर्म में भेजा जाता था।