रायपुर
रायपुर, 5 जनवरी। छत्तीसगढ़ शासन ने प्राकृतिक आपदा से प्रभावित व्यक्तियों को आर्थिक सहायता राशि का भुगतान बैंक खाते के माध्यम से कराने के निर्देश जारी किए हैं। इस संबंध में राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग मंत्रालय महानदी भवन नवा रायपुर द्वारा प्रदेश के समस्त कलेक्टरों को परिपत्र जारी किया गया है।
परिपत्र के अनुसार प्राकृतिक आपदा से प्रभावित हितग्राहियों को राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में निहित प्रावधान अनुसार दी जाने वाली आर्थिक सहायता का भुगतान ष्ठद्बह्म्द्गष्ह्ल क्चद्गठ्ठद्गद्घद्बह्ल ञ्जह्म्ड्डठ्ठह्यद्घद्गह्म् (ष्ठक्चञ्ज) बैंक खातें के माध्यम से किया जाना है। परिपत्र में कहा गया है कि प्रकरण तैयार करते समय ही प्रभावित कृषकों से सही बैंक खाता नम्बर, मोबाइल नम्बर एवं आधार नम्बर अनिवार्यत: प्राप्त किया जाए। प्राकृतिक आपदा से प्रभावित किसानों एवं व्यक्तियों को राज्य आपदा मोचन निधि से दी जाने वाली सहायता संबंधित हितग्राही के बैंक खाते में ही हस्तांतरित की जाए। भविष्य में राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 में दी जाने वाली सहायता का भुगतान Direct Benefit Transfer (DBT) बैंक खाते के माध्यम से किया जाए।